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ऑड-ईवन का A To Z: एक क्लिक में जानें आपके मन में उठ रहे हर सवाल का जवाब

इस बार ऑड ईवन के नियम पिछली बार के मुकाबले अलग हैं, जिन्हें जानना बेहद जरूरी है. आज से ऑड ईवन नियम लागू हो रहे हैं, जो 15 नवंबर तक लागू रहेंगे.

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में आज से ऑड ईवन नियम लागू हो रहे हैं, जो 15 नवंबर तक लागू रहेंगे. दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर केजरीवाल सरकार ने ये फैसला किया है. ऑड ईवन का मतलब है कि ऑड तारीख वाले दिन सिर्फ ऑड नंबर की गाड़ियां और ईवन तारीख वाले दिन ईवन नंबर की गाड़ियां ही राजधानी की सड़कों पर उतर सकेंगी. हालांकि इस बार नियमों में कई तरह के बदलाव किये गए हैं, जिन्हें जानना दिल्ली वालों के लिए जरूरी है. हम आपके लिए सवाल जवाब के रूप में ऑड ईवन से जुड़े हर सवाल का जवाब दे रहे हैं.

1. किस-किस तारीख को अपनी गाड़ी लेकर दिल्ली जा सकते हैं? अगर आपकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर किसी ऑड नंबर पर खत्म हो रहा है, जैसे -1, 3, 5, 7 और 9 तो आप 5, 7, 9, 11, 13 और 15 नवंबर को अपनी गाड़ी दिल्ली में चला सकते हैं. वहीं अगर आपकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर किसी ईवन नंबर पर खत्म हो रहा है, जैसे - 0, 2, 4, 6 और 8 तो आप 4, 6, 8, 10, 12 और 14 नवंबर को अपनी गाड़ी दिल्ली में चला सकते हैं.

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2. ऑड ईवन से किसे मिली है छूट? ऑड-ईवन नियम के दायरे से दोपहिया वाहनों को बाहर रखा गया है. इस ऑड- ईवन से महिलाओं को छूट दी गई है. कोई भी गाड़ी जो महिला चला रही हो उसे ऑड-ईवन से छूट मिलेगी. ऐसी गाड़ी जिसमें महिला के साथ 12 साल तक का बच्चा हो, उसे भी छूट मिलेगी.

3. इलेक्ट्रिक वाहनों को भी छूट मिली है ? ऑड ईवन से इलेक्ट्रिक वाहनों को भी छूट देने की घोषणा की गई है. एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) की ओर से दिल्ली सरकार से इलेक्ट्रिक वाहनों को छूट देने का आग्रह किया गया था. हालांकि इस बार सीएनजी गाड़ियाों को भी ऑड-ईवन के दायरे में रखा गया है.

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4. नियम तोड़ने पर कितना जुर्माना लगेगा? ऑड ईवन में रविवार के दिन छूट रहेगी. दूसरे राज्यों के रजिस्ट्रेशन नम्बर वाली गाड़ियों पर भी ये नियम लागू होंगे. नियम उल्लंघन करने वालो को मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 4000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है. गौरतलब है कि पिछले दो बार से ऑड इवन के दौरान जुर्माने की रकम 2000 रुपए ही थी.

5. एक दिन में कितनी बार कट सकता है चालान? ऑड ईवन नियम का उल्लंघन करने पर एक दिन में एक गाड़ी का एक ही बार चालान कटेगा. यानी अगर सुबह आप घर से निकले और आपकाचालान कट गया है तो आप उसे दिखाकर पूरे दिन गाड़ी चला सकते हैं. अगले दिन नियम तोड़ने पर आपको फिर से जुर्माना भरना होगा.

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6. दिल्ली सरकार ने क्या इंतजाम किए? ऑड इवन के दौरान पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत करने के लिए सरकार 2000 अतिरिक बसें लायी है. 5000 सिविल डिफेंस वॉलिंटियर्स को प्रशिक्षित किया गया है. इसके साथ ही दिल्ली मेट्रो 61 अतिरिक्त ट्रिप्स भी करेगी. सरकार के मुताबिक ओला, उबर जैसी कैब कंपनियों को परामर्श जारी किये गये हैं कि योजना के दौरान दामों में इजाफा नहीं किया जाए. ऑटो और ई-रिक्शा चालकों से भी अतिरिक्त किराया नहीं वसूलने को कहा गया है.

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