निठारी केस : मोनिंदर सिंह पंढेर, सुरेंद्र कोली को मौत की सजा
सनसनीखेज निठारी कांड में स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने व्यवसायी मोनिंदर सिंह पंढेर और उसके सहायक सुरेंद्र कोली को आज मौत की सजा सुनाई. स्पेशल जज पवन कुमार तिवारी ने 12 साल की पिंकी सरकार की हत्या से जुड़े मामले में दोनों को मौत की सजा सुनाई.

गाजियाबाद: सनसनीखेज निठारी कांड में स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने व्यवसायी मोनिंदर सिंह पंढेर और उसके सहायक सुरेंद्र कोली को आज मौत की सजा सुनाई. स्पेशल जज पवन कुमार तिवारी ने 12 साल की पिंकी सरकार की हत्या से जुड़े मामले में दोनों को मौत की सजा सुनाई.
सीबीआई के प्रवक्ता आरके गौर ने बताया कि पंढेर और कोली को इस मामले में अपहरण, रेप और हत्या का दोषी ठहराया गया. पुलिस को 29 दिसंबर 2006 को नोएडा के निठारी स्थित पंढ़ेर के घर से 19 कंकाल मिले थे.
पंढेर और कोली के खिलाफ कुल 19 मामलों में से 16 में आरोप पत्र दाखिल किया गया जबकि तीन मामलों को सबूतों के अभाव में बंद कर दिया गया. ज्यादातर पीड़ित कम उम्र की लड़कियां थीं. पिंकी सरकार मामले से पहले इन दोनों को नौ मामलों में दोषी ठहराया गया और सजा भी सुना दी गई जबकि सात मामले अभी चल रहे हैं.
उन मामलों में पंढेर को कारावास की सजा सुनाई गई जबकि कोली को मौत की सजा सुनाई गई है.
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