छेड़छाड़ के आरोपी को कोर्ट ने दी अनोखी सजा, कहा- रोज स्कूल जाकर छात्रा से मांगनी होगी माफी
पिछले 17 नवंबर को दरभंगा के स्कूल की छात्रा से कोचिंग जाते समय अहियारी गांव में कुछ मनचलो ने उसके साथ छेड़खानी की. इसको लेकर कमतौल थाना में मामला दर्ज किया गया. जिसके बाद आरोपी हसमत खां, अकबर, अफजल और अमलेश कुमार को छेड़खानी के आरोप में पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया.

दरभंगा: बिहार के दरभंगा में विशेष जज संजय अग्रवाल की अदालत ने एक नाबालिग के साथ छेड़खानी के मामले में 3 आरोपियों को अनोखी शर्त पर जमानत दी है. अदालत में जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट में उपरोक्त तीनों दोषियों को जमानत देते हुए आदेश दिया है कि तीनों आरोपी लगातार 15 दिनों तक नियमित रूप से विद्यालय जाकर विद्यालय की साफ-सफाई और प्रतिदिन पीड़ित छात्रा से माफी मांगेंगे.
पिछले 17 नवंबर को दरभंगा के स्कूल की छात्रा से कोचिंग जाते समय अहियारी गांव में कुछ मनचलो ने उसके साथ छेड़खानी की. इसको लेकर कमतौल थाना में मामला दर्ज किया गया. जिसके बाद आरोपी हसमत खां, अकबर, अफजल और अमलेश कुमार को छेड़खानी के आरोप में पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया. इसी मामले में आरोपियों ने प्रथम एडीजे सह पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश संजय अग्रवाल की कोर्ट में जमानत की अर्जी दाखिल की थी.
18 नवंबर से दरभंगा के एडीजे संजय अग्रवाल ने अनोखी शर्त पर जमानत देते हुए आदेश दिया है कि आरोपी लगातार 15 दिनों तक नियमित रूप से विद्यालय जाकर विद्यालय की साफ-सफाई करेंगे और प्रतिदिन पीड़ित छात्रा से माफी मांगेंगे. वहीं स्कूल के प्रधानाध्यापक को भी आदेश दिया कि तीनों आरोपियों ने 15 दिनों तक आदेश का अनुपालन किया है कि नहीं इसका प्रतिवेदन वह कोर्ट में समर्पित करेंगे. साथ ही प्रधानाध्यापक को विद्यालय के छात्राओं को जागरूक करने की सलाह दी गई है.
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