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Kaam Ki Baat: मुंबई में कैसे होता है RC ट्रांसफर, जानें खर्च, नियम और पूरी प्रक्रिया

RC Transfer In Mumbai: मुंबई में वाहन के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (Vehicle RC Transfer) ट्रांसफर में कम से कम 30 दिन का वक्त लगता है. अगर गाड़ी मुंबई से बाहर की है तो पहले एनओसी लेना होगा.

Vehicle Ownership Transfer In Maharashtra: देश की वित्तीय राजधानी मुंबई नई और पुरानी गाड़ियों (Used Cars In Mumbai) का बड़ा बाजार है. इस शहर के आस-पास कई उप नगर हैं जिसकी वजह से यहां सेकेंड हैंड गाड़ियों (Second Hand Vehicle) की खूब खरीद-बिक्री होती है. इसलिए यहां आरसी ट्रांसफर का काम भी बड़े पैमाने पर होता है.

मुंबई में आरसी ट्रांसफर कैसे होता है?

स्टेप-1: पुराने क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (Regional Transport Office) से अनापत्ति प्रमाण पत्र

  • जिस वाहन का आरसी ट्रांसफर करना है, अगर वह मुंबई से बाहर के किसी आरटीओ में रजिस्टर्ड है तो गाड़ी के मालिक को पहले उसके आरसी ट्रांसफर के लिए एनओसी लेना होगा. इसके लिए उसे पुराने आरटीओ में फॉर्म-28 भरना होगा.
  • साथ ही गाड़ी को बेचने के फैसले के बारे में भी पुराने आरटीओ को अवगत कराना होगा. इसके लिए गाड़ी के मालिक को पुराने आरटीओ में ही फॉर्म 29 भी जमा करना होगा.
  • जैसे ही आपने गााड़ी बेच दी आपको पुराने आरटीओ को गाड़ी बिक्री के 14 दिन के अंदर सूचित करना होगा कि अब आपके स्तर से आरसी ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. इसके लिए आपको पुराने आरटीओ में फॉर्म 30 भी जमा करना होगा.

पुराने आरटीओ से एनओसी मिलने के बाद ही आरसी ट्रांसफर की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी. एक राज्य से दूसरे राज्य में आरसी ट्रांसफर के लिए एनओसी प्रक्रिया में 30 दिन का वक्त लग सकता है.

स्टेप-2: नए आरटीओ में आरसी ट्रांसफर का आवेदन

पुराने आरटीओ से अनापत्ति प्रमाण पत्र मिल जाने के बाद गाड़ी खरीदने वाले के स्तर से स्थानीय आरटीओ में आरसी ट्रांसफर के लिए आवेदन दिया जा सकता है. लेकिन आगे की कार्रवाई इस बात पर निर्भर करती है कि गाड़ी कहां से खरीदी गई?

  • अगर खरीदी गई गाड़ी किसी अन्य राज्य में रजिस्टर्ड थी: अगर पुरानी गाड़ी किसी दूसरे राज्य में रजिस्टर्ड थी तो पहले उस गाड़ी को महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड करानी होगी. गाड़ी के री-रजिस्ट्रेशन (Re-Registration Of Vehicle) के लिए ओरिजनल आरसी की कॉपी, फॉर्म-20, पुराने आरटीओ से मिला एनओसी, फॉर्म-27, फॉर्म-33, आवेदनकर्ता का एड्रेस प्रूफ, आवेदनकर्ता का ड्राइविंग लाइसेंस, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, फॉर्म 60 या फॉर्म 61, आवेदनकर्ता का पासपोर्ट साइज फोटो और अगर गाड़ी लोन पर ली गई तो बैंक से एनओसी नए आरटीओ में जमा करना होगा. गाड़ी के री-रजिस्ट्रेशन के बाद ही आरसी ट्रांसफर के लिए आरटीओ में आवेदन करना होगा.
  • अगर गाड़ी महाराष्ट्र के ही किसी शहर से खरीदी गई है तो केवल आरसी ट्रांसफर के लिए आवेदन करना होगा, री-रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं. आवेदन के 30 दिन के अंदर आरसी ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी और गाड़ी के आरसी बुक पर पुराने मालिक की जगह नए मालिक का नाम होगा.

आरसी ट्रांसफर प्रक्रिया के फॉर्म कहां मिलेंगे?

आप किसी भी नजदीकी आरटीओ से आरसी ट्रांसफर प्रक्रिया के फॉर्म की कॉपी ले सकते हैं. या फिर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (Ministry Of Road Transport and Highways Of India) की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं.

आरसी ट्रांसफर में कितना खर्च लगेगा?

मुंबई में आरसी ट्रांसफर में 150 रुपये से लेकर 300 रुपये तक का शुल्क लग सकता है.

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