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जीएसटी: सभी कंफ्यूजन दूर कीजिए, जानिए- किस सामान पर कितना है टैक्स
Written By : ABP News Bureau | Updated at : 22 Nov 2017 09:34 AM (IST)
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जीएसटी में कई बार हुए बदलाव और सरकारी नीतियों की वजह से जीएसटी के टैक्स स्लैब को लेकर अब भी कई लोगों को पूरी जानकारी नहीं है जिसकी वजह से उन्हें नुक्सान का सामना भी करना पड़ रहा है. कई मामलों में ऐसा देखा गया है जब जानकारी के अभाव में किसी ग्राहक ने सामान की ज्यादा कीमत चुकाई हैं. लेकिन अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम आपको बताने जा रहे हैं कि किन वस्तुओं पर जीएसटी की दर कितनी होगी.
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जिन आईटम्स पर 5 फीसदी टैक्स है:- चीनी, चाय, भुने हुई कॉफी बीन्स, खाने योग्य तेल, स्किम्ड मिल्क पाउडर, बच्चों के लिए मिल्ड फूड, पैक्ड पनीर, सूती धागा, फैब्रिक, सरकंडे की झाड़ू, 500 रुपये तक की फुटवेयर, न्यूजप्रिंट, पीडीएस के तहत मिलने वाला केरोसिन, घरेलू एलपीजी, कोयला, सोलर फोटोफोलटैक सेल और मॉड्यूल, कॉटन फाइबर, कपड़े जोकि 1000 रुपये तक के हों.
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पेंट, सीमेंट, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, एसी और तंबाकू, वैक्यूम क्लीनर, कार और बाइक, विमान जैसी वस्तुओं को 28% टैक्स स्लैब में ही रखा गया है.
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1000 रुपये से ऊपर के कपड़े, फ्रोजेन मीट प्रोडक्ट, मक्खन, पनीर, घी, पैक किए गए सूखे फल, एनिमल फैट, सॉसेज, फ्रूट जूस, कंडेस्ड मिल्क, प्रिंटिंग इंक, हैंडबैग, टोपी, चश्मे का फ्रेम, बांस-केन फर्नीचर, नमकीन, दांत पाउडर, अगरबत्ती, रंगीन किताबें, चित्र किताबें, सिलाई मशीन, सेलफोन, केचप और सॉस 12% टैक्स स्लैब की श्रेणी में आते हैं. 12% टैक्स स्लैब के तहत आने वाली सेवाओं में गैर-एसी होटल, बिजनेस क्लास एयर टिकट भी शामिल है.
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वह आइटम जो 18% टैक्स स्लैब के तहत आते हैं उसमें बिस्कुट (सभी तरह के), पास्ता, पेस्ट्री और केक, आइसक्रीम, चुइंग गम, चॉकलेट, मार्बल और ग्रेनाइट, डेंटल हाइजीन प्रोडक्ट पॉलिश और क्रीम, चमड़े के कपड़े, विग, शेविंग किट्स, शैंपू, डियोडोरेंट, कपड़े धोने के डिटर्जेंट पाउडर, कटलरी स्टोरेज वॉटर हीटर, बैटरियां, गॉगल्स, हाथ घड़ी, मैट्रेस, वायर, केबल्स, फर्नीचर, हेयर क्रीम, हेयर कलर, मेकअप का सामान, पंखे, लैंप, रबड़ ट्यूब, माइक्रोस्कोप को शामिल किया गया है.
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हर दिन उपयोग की जाने वाली वस्तुओं और खाने के कुछ सामानों पर कोई टैक्स नहीं देना होगा. उन सामानों में ताजा मांस, मछली, चिकन, अंडे, दूध, छाछ, दही, नेचुरल शहद, ताजे फल और सब्जियां, आटा, बेसन, प्रसाद, नमक शामिल हैं. बच्चों के उपयोग की वस्तुएं जैसे बच्चों की तस्वीर, चित्र या रंग भरने वाले किताबों और साथ ही डाक टिकट, न्यायिक पत्र, प्रिन्टेड बुक्स, न्यूज़ पेपर पर भी 0% टैक्स लगेगा.
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पेट्रोल और डीजल को अब भी जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है.
Published at : 22 Nov 2017 09:26 AM (IST)
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