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वैलेंटाइन डे पर पब्लिक प्लेस पर क्या-क्या आप नहीं कर सकते, कानून की नजर से

IPC की धारा 294 में प्रावधान है कि यदि कोई पुरुष या महिला किसी सार्वजनिक स्थान पर किसी भी तरह का अश्लील कार्य करता है, तो उसके खिलाफ पुलिस कानूनी कार्यवाही कर सकती है.

Valentine Day 2023: जैसा कि हम सभी जानते हैं 7 फरवरी से वैलेंटाइन वीक (Valentine Week) शुरू हो चुका है और असली खास दिन यानी वेलेंटाइन डे (Valentine Day), जिसका हर कपल को बेसब्री से इंतजार रहता है, बस आने ही वाला है. इस दिन कपल अपने प्यार का इजहार करने के लिए डिनर पर जाते हैं, रोमांटिक डेट पर जाते हैं या कुछ शांत जगहों पर जाकर एक-दूसरे से प्यार-मोहब्बत की बातें करते हैं. कई बार कपल्स को पब्लिक प्लेस पर गलत हरकत करने पर लोगों के गुस्से का भी शिकार होना पड़ता है. ऐसे मामलों में कई बार बात इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि कपल्स के साथ मारपीट तक हो जाती है. ऐसे में, अगर आप कपल हैं तो आपके लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि आपको कहां क्या नहीं करना है.

पब्लिक प्लेस पर किस किया तो...
अगर आप अपने प्रेमी या प्रेमिका को किसी भी पब्लिक प्लेस पर किस करते हैं तो यह आपको भारी पड़ सकता है. ऐसा करने के लिए आपको जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है. दरअसल, भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 294 में प्रावधान है कि यदि कोई पुरुष या महिला किसी सार्वजनिक स्थान पर किसी भी तरह का अश्लील कार्य करता है, तो उसके खिलाफ पुलिस कानूनी कार्यवाही कर सकती है.

अगर आप रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, बाजार, स्कूल या फिर किसी भी पब्लिक प्लेस पर अपनी प्रेमिका या अपने प्रेमी या फिर अपने पति या पत्नी को किस भी करते हैं तो पुलिस इसको अश्लील बताकर आपको गिरफ्तार कर सकती है. ऐसे मामले में पुलिस को आईपीसी की धारा 294 के तहत अधिकार दिया गया है.

कार में किस किया तो भी होगी जेल!
अगर कोई किसी को पब्लिक प्लेस पर किस करता है तो उसके खिलाफ पुलिस एक्शन हो सकता है. यहां तक कि अगर कोई अपनी प्रेमिका या प्रेमी को पब्लिक प्लेस पर अपनी कार के अंदर भी किस करता है तो उनके खिलाफ पुलिस एक्शन लिया जा सकता है. IPC की धारा 294 में सार्वजनिक स्थान किसी भी तरह की अश्लील बातचीत करने पर भी केस दर्ज हो सकता है और पुलिस कार्यवाही हो सकती है. अगर आप पब्लिक प्लेस पर कोई भी अश्लील हरकत करते हैं तो इसकी शिकायत कोई आम आदमी भी पुलिस से कर सकता है.

इतनी होती है सजा
पब्लिक प्लेस पर अश्लील कार्य करने पर 3 महीने जेल की सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है. इसके अलावा अगर कोई सार्वजनिक स्थान या उसके आसपास अश्लील गाने गाता है, अश्लील शब्दों का इस्तेमाल करता है या फिर कोई ऐसा अश्लील कार्य करता है जिससे किसी को असहजता हो तो भी उसके खिलाफ पुलिस आईपीसी की धारा 294 के तहत कार्रवाई कर सकती है. 

हालांकि, कानून में अश्लील की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है. जिसके चलते पुलिस अक्सर इस कानून का दुरुपयोग भी करती है. इसीलिए अगर पब्लिक प्लेस पर आपके दिल में भी अपने पार्टनर के लिए प्यार उमड़ता है तो बेहतर होगा आप अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल रखें. अगर आप अपने पार्टनर के साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं तो इसके लिए आप किसी प्राइवेट जगह जैसे होटल रूम आदि का इस्तेमाल कर सकते हैं. 

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