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बहला-फुसलाकर धर्म परिवर्तन कराने पर कितनी मिलती है सजा, BNS की किस धारा में होती है कार्रवाई? 

छांगुर बाबा के केस में आए दिन नए-नए खुलासे हो रहे हैं. इस बहाने चलिए जान लेते हैं कि छांगुर बाबा की तरह बहला-फुसलाकर किसी का धर्म परिवर्तन कराने पर कितनी सजा मिलती है?

त्तर प्रदेश से लेकर पूरे देश में इन दिनों छांगुर बाबा सुर्खियों में छाए हुए हैं. कुछ दिन पहले यूपी एटीएस ने बलरामपुर जिले से उसे गिरफ्तार किया था. छांगुर बाबा पर अवैध तरीके से धर्मांतरण कराने का आरोप है. उत्तर प्रदेश पुलिस ने आरोप लगाय है कि छांगुर बाबा धार्मांतरण का संगठित रैकेट चला रहा था और इसके लिए विदेशों से करोड़ों की फंडिंग भी की जा रही थी. विदेशों से फंडिंग मामले में छांगुर बाबा के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय(ED) भी जांच कर रही है. जांच में सामने आया है कि छांगुर बाबा से जुड़े कई खातों में करोड़ों का लेनदेन हुआ है. 

छांगुर बाबा के केस में आए दिन नए-नए खुलासे हो रहे हैं. इस बहाने जान लेते हैं कि छांगुर बाबा की तरह बहला-फुसलाकर किसी का धर्म परिवर्तन कराने पर कितनी सजा मिलती है. भारतीय न्याय संहिता में इसके तहत किसी धारा में कार्रवाई होती है और उत्तर प्रदेश में इसको लेकर क्या कानून है? 

अवैध धर्मांतरण पर है रोक

भारतीय संविधान के मुताबिक, देश में रहने वाले हर नागरिक को स्वेच्छा से किसी भी धर्म का पालन करने का अधिकार है. यानी अगर कोई व्यक्ति हिंदू धर्म में पैदा हुआ है तो वह 18 वर्ष की उम्र के बाद अपनी मर्जी से किसी और धर्म को स्वीकार करना चाहता है तो यह अपराध नहीं है. हालांकि, संविधान में अवैध धर्मांतरण को अपराध बताया गया है. यानी, अगर कोई व्यक्ति किसी को बहला-फुलसाकर, पैसे का लालच देकर या डरा-धमकाकर धर्म परिवर्तन कराता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है. 

भारतीय न्याय संहिता में इस धारा में मिलती है सजा

भारतीय न्याय संहिता में अवैध धर्मांतरण को परिभाषित किया गया है. इसमें कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति को किसी भी तरह का लालच देकर या पहचान छुपाकर धर्म परिवर्तन कराया जाता है तो यह संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आएगा और यह गैर जमानती होगा. ऐसे मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 298 और 302 के तहत कार्रवाई की जाएगी, जिसमें 10 साल तक की सजा का प्रावधान है. 

उत्तर प्रदेश में अलग से है कानून

भारत के कई राज्यों में अवैध धर्मांतरण को रोकने के लिए अलग से कानून बनाया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है. अगर यूपी के धर्मांतरण कानून को देखा जाए तो यह एक तरह से देश के सबसे कठोर धर्मांतरण कानूनों में से एक है. उत्तर प्रदेश में अवैध धर्मांतरण के मामले में 10 लाख रुपये जुर्माना और 14 साल की जेल हो सकती है. अगर एससी/एसटी समुदाय या नाबालिक लड़की का धर्मांतरण किया जाता है तो ऐसे मामले में 20 साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान है. ये सभी अपराध गैर-जमानती श्रेणी में रखे गए हैं. 

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प्रांजुल श्रीवास्तव एबीपी न्यूज में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. फिलहाल फीचर डेस्क पर काम कर रहे प्रांजुल को पत्रकारिता में 9 साल तजुर्बा है. खबरों के साइड एंगल से लेकर पॉलिटिकल खबरें और एक्सप्लेनर पर उनकी पकड़ बेहतरीन है. लखनऊ के बाबा साहब भीम राव आंबेडकर विश्वविद्यालय से पत्रकारिता का 'क, ख, ग़' सीखने के बाद उन्होंने कई शहरों में रहकर रिपोर्टिंग की बारीकियों को समझा और अब मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं. प्रांजुल का मानना है कि पाठक को बासी खबरों और बासी न्यूज एंगल से एलर्जी होती है, इसलिए जब तक उसे ताजातरीन खबरें और रोचक एंगल की खुराक न मिले, वह संतुष्ट नहीं होता. इसलिए हर खबर में नवाचार बेहद जरूरी है.

प्रांजुल श्रीवास्तव काम में परफेक्शन पर भरोसा रखते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता सिर्फ सूचनाओं को पहुंचाने का काम नहीं है, यह भी जरूरी है कि पाठक तक सही और सटीक खबर पहुंचे. इसलिए वह अपने हर टास्क को जिम्मेदारी के साथ शुरू और खत्म करते हैं. 

अलग अलग संस्थानों में काम कर चुके प्रांजुल को खाली समय में किताबें पढ़ने, कविताएं लिखने, घूमने और कुकिंग का भी शौक है. जब वह दफ्तर में नहीं होते तो वह किसी खूबसूरत लोकेशन पर किताबों और चाय के प्याले के साथ आपसे टकरा सकते हैं.

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