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करण के पापा बनने पर अबू आजमी ने उठाए सवाल, कहा- सरोगेसी का क्या नाटक है ये?

नई दिल्ली : बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर करण जौहर जुड़वा बच्चों के पिता बन गए है. उनको एक बेटा (यश) और एक बेटी (रूही) हुई है. करण ने सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर के जरिए फैंस को इसकी जानकारी दी.
आपको बता दें कि करण सरोगेसी के जरिए पापा बने हैं. लेकिन करण के सरोगेसी के जरिए पिता बनने पर समाजवादी नेता अबू आजमी ने सवाल उठाए हैं. अबू आजमी ने कहा है कि इतने बड़े हो गए, शादी नहीं कर सकते? कोई बीमारी है तो एडोप्ट कर लो. सरोगेसी का क्या नाटक है ये? #WATCH: Itne bade ho gaye, shaadi nhi kar skte?Koi beemari hai toh adopt kar lo. Surrogacy ka kya naatak hai ye?: Abu Azmi,SP on Karan Johar pic.twitter.com/bOK4ccHQzk
— ANI (@ANI_news) March 6, 2017
न्यूज़ एजेंसी ANI के ट्वीट किए वीडियो में अबू आजमी कह रहे हैं, 'शादी करना कोई गुनाह थोड़े ही है. भगवान ने दुनिया में जितने लड़के पैदा किए हैं, उतने ही लड़कियां पैदा की है. जोड़ा बनाया, उनके लिए जोड़ा ही नहीं बनाया. सरोगेसी कानून के बारे में मुझे नहीं पता है लेकिन शादी करनी चाहिए. मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूं.' सरोगेसी कानून से जुड़ी हर वो बात जो आपके मन में हैं… आपको बता दें कि पिछले साल सितंबर महीने में मोदी कैबिनेट उस बिल को मंजूरी दे चुकी जिसमें किराये की कोख (सरोगेसी) वाली मां के अधिकारों की रक्षा के उपाय किये गये हैं. इसके साथ ही सरोगेसी से जन्मे बच्चों के अभिभावकों को कानूनी मान्यता देने का प्रावधान है. कैबिनेट से पास सरोगेसी रेगुलेशन बिल 2016 मुताबिक अविवाहित पुरुष या महिला, सिंगल, लिव इन में रह रहा जोड़ा और समलैंगिक जोड़े अब सरोगेसी के लिए आवेदन नहीं कर सकते. इसके साथ ही अब सिर्फ रिश्तेदार महिला ही सरोगेसी के जरिए मां बन सकती है. केंद्रीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने सरोगेसी बिल पर कहा था, “आज कल प्रसव पीड़ा से बचने के लिए सरोगेसी फैशन बन गई है. भारत लोगों के लिए सरोगेसी हब बन गया था इसलिए बिल की जरूरत महसूस हुई.”
सुषमा स्वराज ने तब इशारों-इशारों में फिल्मी हस्तियों पर भी निशाना साधा था. उन्होंने कहा, ”बड़े सितारे जिनके न सिर्फ दो बच्चे हैं, बल्कि एक बेटा और बेटी भी है, वे भी सरोगेसी का सहारा लेते हैं.” स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रस्ताव के अनुसार किराये की कोख विधेयक 2016 का लक्ष्य देश में किराये की कोख संबंधी प्रक्रिया के नियमन को समुचित ढंग से अंजाम देना है. जानें, सरोगेसी बिल की जरूरी बातें… - कैबिनेट से पास हुए बिल में व्यावसायिक सरोगेसी पर पूरी तरह बैन लगाने का प्रस्ताव है. इसके साथ ही अब सिर्फ रिश्तेदार ही सेरोगेट मां बन सकती है.
- जिन माता-पिता के पहले से एक संतान है या उन्होंने एक संतान को गोद लिया है तो वे दूसरी संतान के लिए सरोगेसी का सहारा नहीं ले सकते.
- देश भर में सरोगेसी के लिए 2000 क्लीनिक हैं. अब सिर्फ भारतीय भारतीय नागरिक ही सरोगेसी के जरिए बच्चे को जन्म दे सकते हैं.
- पांच साल से शादीशुदा जोड़े, जिनकी कोई संतान नहीं है वो ही सरोगेसी के लिए आवेदन कर सकते हैं. अविवाहित, सिंगल, लिव इन में रह रहा जोड़ा और समलैंगिक जोड़े सरोगेसी के लिए आवेदन नहीं कर सकते.
- सरोगेसी के लिए सरोगेसी में उम्र की सीमा भी तय कर दी गई है. इसके मुताबिक पुरुष की उम्र 26-55 साल और महिला की उम्र 25-50 साल होगी तभी वे सरोगेसी के लिए आवेदन कर सकते हैं.
- अगर सरोगेसी के लिए आवेदन करने वाला जोड़ा किसी बिमारी से ग्रसित है तो वो आवेदन नहीं कर सकता.
- इसके साथ ही एक महिला सिर्फ एक बार ही सरोगेसी के जरिए बच्चे को जन्म दे सकती है.
- सरोगेसी के जरिए बच्चे को जन्म दे जा रही महिला का शादीशुदा होना जरूरी है. इसके साथ ही वह पहले भी एक बच्चे को जन्म दे चुकी हो.
- सभी सरोगेसी क्लीनिक का रजिस्टर होना जरूरी है. अगर सरोगेसी के बाद जन्मे बच्चे को अपनाने से इनकार किया जाता है तो उसके लिए बिल में 10 साल की जेल और 10 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान है.
- सरोगेसी के जरिए पैदा हुए बच्चे के पास वो सभी कानूनी अधिकार होंगे सामान्य रूप से पैदा हुए बच्चे के पास होते हैं. सरोगेसी क्लीनिक को पच्चीस सालों का रिकॉर्ड मौजूद रखना होगा.
- स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता में केंद्र पर नेशनल सरोगेसी बोर्ड, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश स्तर तक स्टेट सरोगेसी बोर्ड का गठन किया जाएगा.
यहां पढ़ें- सरोगेसी से जुड़े हर एक सवाल का जवाब हिंदी समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें ABP News पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट एबीपी न्यूज़ लाइव पर पढ़ें बॉलीवुड, लाइफस्टाइल, मनोरंजन और खेल जगत, से जुड़ी ख़बरें
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