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LIVE: जानिए- बरी होने के बाद अभिनेता सलमान खान कैसे झूम उठे

जोधपुर: आज का दिन सलमान खान के लिए अहम है क्योंकि आज 18 साल पुराने काले हिरण के शिकार मामले से जुड़े अवैध हथियार रखने के केस में आज जोधपुर की अदालत फैसला सुनाया है. सलमान खान को इस मामले में अदालत ने बरी कर दिया है.

LIVE UPDATES:

  • जैसी ही सलमान खान को कोर्ट से बरी किया गया.. सलमान की बहनें और खुद सलमान खान खुशी से झूम उठे
  • कोर्ट से बाहर निकले हुई अलवीरा कोर्ट से बाहर निकलती हुई अलवीरा
  • सलमान खान को इस मामले में कोर्ट ने बरी कर दिया है. 
  • कोर्ट पहुंचे सलमान खान, कोर्ट के बाहर भारी भीड़ मौजूद
  • अभी तक कोर्ट नहीं पहुंचे सलमान खान, जज ने आधे घंटे में कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए
  • सलमान खान की बहन अलविरा कोर्ट पहुंचीं. सलमान भी होटल से निकल चुके हैं.
  • जज दलपत सिंह राजपुरोहित कोर्ट रूम में पहुंच चुके हैं. कुछ ही देर में आएगा फैसला
  • कल देर रात सलमान खान जोधपुर पहुंचे.
  • इस केस से जुड़े दोनों पक्ष की जिरह नौ जनवरी को पूरी हो गयी थी. इसके बाद बाद मजिस्ट्रेट दलपत सिंह राजपुरोहित ने सलमान खान को अदालत में उपस्थित रहने का निर्देश देते हुए अपने फैसले को 18 जनवरी तक के लिए सुरक्षित रख लिया था.
  सलमान को देखने के लिए जोधपुर एयरपोर्ट पर भारी भीड़ पहले से मौजूद थी. सलमान के साथ उनकी बहन अलवीरा भी जोधपुर में मौजूद हैं. आर्म्स एक्ट का ये केस पिछले अट्ठारह साल से सलमान पर चल रहा है लेकिन अब फैसले की घड़ी है. (Photo: twitter @SalluLicious) (Photo: twitter @SalluLicious)

क्या है सलमान खान पर केस?

साल 1998 में फिल्म 'हम साथ साथ हैं' की शूटिंग के दौरान सलमान खान पर अवैध शिकार का आरोप लगा था. इसमें सलमान खान के खिलाफ चार केस दर्ज हुए थे. एक केस कांकाणी में शिकार में अवैध हथियार के इस्तेमाल का भी था जिस पर आर्म्स एक्ट के तहत केस चल रहा है और आज इसी पर फैसला आना है.

क्या है आर्म्स एक्ट के तहत केस?

एक और दो अक्टूबर 1998 की रात जोधपुर के पास कांकाणी में दो काले हिरण के शिकार का आरोप सलमान खान पर लगा. आरोप है कि शिकार के लिए इस्तेमाल किए गए हथियार एक पिस्टल और एक राइफल का लाइसेंस खत्म हो गया था और इन हथियारों के लाइसेंस का रिन्यूअल नहीं कराया गया था. 15 अक्टूबर 1998 को आर्म्स एक्ट की दो धाराओं 3 बटा 25 और 3 बटा 27 के तहत सलमान खान पर केस दर्ज हुआ.

सलमान खान के खिलाफ अक्तूबर 1998 में आर्म्स एक्ट की धारा 3/25 और 3/27 में मामला दर्ज किया गया था. धारा 3/25 के अनुसार वैध लाइसेंस के बगैर हथियार रखना. ये हथियार अवैध माने जाते है. और इस धारा के तहत अधिकतम तीन साल की सजा प्रावधान है.

वहीं धारा 3/27 के तहत अवैध तरीके से हथियारों को रखने के साथ उनका दुरुपयोग करना. यदि यह साबित हो जाता है तो अधिकतम सात साल की सजा का प्रावधान है. यदि उन्हें दोषी पाया जाता है तो देखने वाली बात होगी कि सलमान को कितनी सजा दी जाती है. यदि तीन साल से अधिक की सजा सुनाई जाएगी तो उन्हें हाथों हाथ जेल जाना पड़ेगा. तीन साल से कम अवधि की सजा होने पर उन्हें इसके खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील करने और जमानत हासिल करने का समय दिया जाएगा.

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