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Karnataka Elections: कर्नाटक में 32 MLA के खिलाफ कोर्ट ने तय किए आरोप, 6 विधायकों पर 9 बड़े आपराधिक मामले पेंडिंग

Karnataka: बीजेपी के सबसे अधिक 22, कांग्रेस के 5, जेडी (एस) के 4 और 1 निर्दलीय विधायक हैं, जिन पर आरपी अधिनियम, 1951 की धारा 8 (1) (2) और (3) के तहत आपराधिक मामले घोषित किए हैं और आरोप तय किए गए हैं.

Karnataka Election 2023: एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) और कर्नाटक इलेक्शन वॉच की रिपोर्ट में 219 विधायकों के सेल्फ ऐफिडेविट्स का एनालिसिस किया गया है. रिपोर्ट में कहा गया है कि कर्नाटक में 32 ऐसे विधायक हैं, जिनके खिलाफ कोर्ट ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम (RP Act) के तहत आने वाले अपराधों के लिए आरोप तय किए हैं.

आरपी अधिनियम की धारा 8(1) के तहत आपराधिक मामलों वाले विधायकों को दोषी ठहराए जाने पर अयोग्य घोषित किया जाएगा. आरपी अधिनियम की धारा 8(2) के तहत आपराधिक मामलों वाले विधायकों को अगर 6 महीने से कम की सजा के साथ दोषी ठहराया जाता है तो उन्हें अयोग्य घोषित किया जाएगा. वहीं, आरपी अधिनियम की धारा 8 (3) के तहत आपराधिक मामलों वाले विधायकों को अगर 2 साल से कम की सजा के साथ दोषी ठहराया जाता है तो उन्हें अयोग्य घोषित किया जाएगा.

सबसे अधिक बीजेपी विधायकों की संख्या

कुल 32 विधायकों ने अपने आपराधिक मामलों की घोषणा की है, जिन पर आरपी अधिनियम, 1951 की धारा 8 (1) (2) और (3) के तहत आरोप तय किए गए हैं. इन पार्टियों में बीजेपी विधायकों की संख्या सबसे अधिक 22 हैं, उसके बाद कांग्रेस के 5, जेडी (एस) के 4 और 1 निर्दलीय विधायक हैं. जिन पर आरपी अधिनियम, 1951 की धारा 8 (1) (2) और (3) के तहत आपराधिक मामले घोषित किए हैं और आरोप तय किए गए हैं.

पिछले चुनाव का विवरण

साल 2018 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव लड़ने और उसके बाद हुए उपचुनावों में विधायकों की तरफ से प्रस्तुत सेल्फ ऐफिडेविट्स में घोषित आपराधिक मामलों के विवरण के अनुसार, धारा 8 (1), (2) और (3) के तहत आपराधिक मामलों के संबंध में लंबित आरोप तय किए गए हैं.

हालांकि, यह बताया जा सकता है कि इन मामलों की स्थिति कुछ विधायकों के लिए पिछले कुछ वर्षों में बदल सकती है. एडीआर की रिपोर्ट में कहा गया है कि सटीक वर्तमान स्थिति केवल उन विधायकों के संबंध में जानी जाएगी जो कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 में नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद फिर से चुनाव लड़ने का फैसला करते हैं.

32 विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामले लंबित होने की औसत संख्या 5 वर्ष है. 6 विधायकों के खिलाफ 10 साल या उससे अधिक समय से कुल 9 आपराधिक मामले लंबित हैं.

इन विधायकों पर लंबित आपराधिक मामले

  • 16 साल: आपराधिक साजिश की सजा: बेल्लारी सिटी निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के जी सोमशेखर रेड्डी.
  • 14 साल: मानहानि के लिए सजा, मानहानि के लिए जानी जाने वाली सामग्री को छापना या उकेरना, अपमानजनक सामग्री वाले मुद्रित या उत्कीर्ण पदार्थ की बिक्री: मोलाकलमुरु निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के बी श्रीरामुलु.
  • विश्वास के आपराधिक उल्लंघन, धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति की डिलीवरी के लिए सजा: कुनिगल निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के रंगनाथ एच डी.
  • 11 साल: आपराधिक धमकी के लिए सजा, शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान, दंगा करने के लिए सजा, दंगा, घातक हथियार से लैस, व्यक्ति का अनादर करने के आशय से हमला या आपराधिक बल, अन्यथा गंभीर उकसावे पर, नुकसान पहुंचाने वाली शरारत पचास रुपये की राशि: इंडी निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के यशवंतरायगौड़ा पाटिल.
  • 10 साल: सार्वजनिक प्राधिकरण से निर्धारित एक भूमि चिह्न को नष्ट करने या स्थानांतरित करने की शरारत आदि, कृषि उपज के मामले में आग या विस्फोटक पदार्थ से एक सौ या दस रुपये की राशि को नुकसान पहुंचाना, गैरकानूनी तौर पर विधानसभा क्षेत्र में शामिल होना, यह जानते हुए कि तितर-बितर होने का आदेश दिया गया है, दंगा करने, शरारत करने पर पचास रुपये की राशि का नुकसान करने की सजा: के.वाई. मलूर निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के नानजे गौड़ा.
  • गैरकानूनी सभा में शामिल होना या जारी रहना, यह जानते हुए कि उसे तितर-बितर करने का आदेश दिया गया है, दंगा करना, दंगा करने के लिए सजा, शरारत के कारण पचास रुपये की राशि का नुकसान: मद्दुर निर्वाचन क्षेत्र से जद (एस) के डी.सी.थम्मन्ना.

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