रेलवे ने अनुकंपा नियुक्ति में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता को हटाया
बोर्ड ने कहा है कि ये भर्ती नियुक्त करने वाले अधिकारी के संतुष्ट होने पर की जा सकती है.

भारतीय रेलवे ने उन नौकरियों में बड़ा बदलाव किया है जो कि कर्मचारियों की पत्नी को पति के दुनिया में नहीं रहने के बाद या फिर मेडिकल फिट नहीं होने पर दी जाती है. रेलवे ने इन भर्तियों में न्यूनतम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेकर नए नियम बनाए हैं. पहले कर्मचारी की पत्नी को पति के दुनिया में नहीं रहने पर या मेडिकल फिट नहीं होने पर नौकरी पाने के लिए 10वीं पास होना जरूरी था. लेकिन नए बदलाव के बाद इस शर्त को हटा लिया गया है.
रेलवे बोर्ड के पास हाल ही में ऐसी नौकरियों को लेकर कई सारे सवाल आए थे. इन सवालों का जवाब देते हुए रेलवे ने ऐसी नौकरियों के लिए न्यूनतम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को हटाने का फैसला किया.
रेलवे बोर्ड ने कहा है, ''इस मामले पर मंत्रालय में पिछले कुछ समय से विचार हो रहा था. अगर किसी कर्मचारी की पत्नी को इन वजहों से नौकरी दी जाती है तो उन्हें लेवल 1 मैट्रिक्स के आधार पर सैलरी दी जाएगी. ये नौकरी पाने के लिए अब उनके लिए न्यूनतम क्वालिफिकेशन की शर्त नहीं रहेगी.''
बोर्ड ने कहा है कि ये भर्ती नियुक्त करने वाले अधिकारी के संतुष्ट होने पर की जा सकती है. इसके साथ ही यह भी तय किया जाएगा कि नियुक्ति के बाद उन्हें परफॉर्म करने के लिए कैसे ट्रेनिंग दी जाए.
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