ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वालों के लिए अच्छी खबर, अब कॉलेज में बनवाएं लाइसेंस
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली के 2 कॉलेज पहले ही लर्नर्स ड्राइविंग लाइसेंस के लिए टेस्ट शुरू कर चुके हैं और इसके अलावा 2 और कॉलेज में जल्द ये काम शुरू कर दिया जाएगा.

नई दिल्लीः अगर आप स्टूडेंट हैं और ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है. आरटीओ और ड्राइविंग स्कूल्स के ऊपर भार कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने दिल्ली के कई कॉलेज और शैक्षणिक संस्थानों को अपने छात्रों को ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की सुविधा देने के लिए मंजूरी दे दी है. दिल्ली के परिवहन विभाग के द्वारा जारी एक नोटिफिकेशन में ये कहा गया है.
आप सरकार द्वारा हाल ही में एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है. इसके तहत युवा छात्र अपने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जी.बी पंत इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी. आईटीआई पूसा, आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज और शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज में अप्लाई कर सकते हैं.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली के 2 कॉलेज पहले ही लर्नर्स ड्राइविंग लाइसेंस के लिए टेस्ट शुरू कर चुके हैं और इसके अलावा 2 और कॉलेज में जल्द ये काम शुरू कर दिया जाएगा. इसके अलावा आने वाले महीनों में दिल्ली यूनिवर्सिटी के 10 और मान्यता प्राप्त कॉलेज भी लर्निंग लाइसेंस देने के लिए प्रक्रिया शुरू करने वाले हैं.
लर्नर्स लाइसेंस 6 महीने तक वैध रहता है और इसके 6 महीने के भीतर आवेदनकर्ता को पक्का लाइसेंस बनवाना पड़ता है. दिल्ली सरकार कॉलेज में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने को मंजूरी देने के आदेश के जरिए करीब 2 लाख छात्रों को फायदा मिलने की उम्मीद कर रहा है.
इसके बाद आगे चलकर राज्य सरकार व्हीकल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स के लिए सेवाएं बढ़ाने पर भी विचार कर रही है जो फिलहाल व्हीकल बेचने वाले के जरिए इश्यू किया जाता है. इसके बाद सरकार को ये भी उम्मीद है कि लड़कियां भी आसानी से ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर पाएंगी और उन्हें ट्रांसपोर्ट ऑफिसेस में लंबी कतारों में लगने की दिक्कत से छुट्टी मिल पाएगी.
इसके अलावा हाल ही में गाड़ी चलाने वालों के लिए सरकार ने एक बड़ी राहत का एलान किया है. गाड़ी चलाते समय आपको ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी (रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट) साथ रखने की जरूरत नहीं होगी. यानी कि आप अपने फोन में डिजिलॉकर के जरिए ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी या गाड़ी के दूसरे डॉक्यूमेंट दिखा सकते हैं. सरकार ने इस इस बारे में राज्यों से कहा है कि वे इलेक्ट्रानिक रूप में डिजिलॉकर या एमपरिवहन प्लेटफॉर्म के जरिये पेश ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी या दूसरे डॉक्यूमेंट स्वीकार करें. यानी अब आपको कागजी दस्तावेज के रुप में डीएल और आरसी दिखाने की जरूरत नहीं होगी. अब इन्हें डिजिटल फॉर्म में दिखा सकते हैं जिन्हें लीगल माना जाएगा और आपको कोई जुर्माना नहीं देना होगा.
खुशखबरीः अब फोन में दिखाएं ड्राइविंग लाइसेंस और RC, कागजात रखने की जरूरत नहीं
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