कब से लागू होगा नया टैक्स स्लैब, क्या इसी साल से मिल जाएगी 12 लाख पर 'नो इनकम टैक्स' की छूट
वित्त मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, नया टैक्स स्लैब इसी साल यानी 1 अप्रैल 2025 से ही लागू हो जाएगा. इस स्लैब का फायदा आम लोगों को वित्त वर्ष 2025-26 में मिलने लगेगा.

भारत सरकार ने 1 फरवरी 2025 को पेश किए गए बजट में नए इनकम टैक्स स्लैब की घोषणा की है, जिसमें 12 लाख रुपये तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बदलाव के जरिए मिडिल क्लास के टैक्सपेयर्स को राहत देने का प्रयास किया है. यह नया टैक्स सिस्टम वित्तीय वर्ष 2025-26 से लागू होगा.
कब से लागू होगा नया टैक्स स्लैब?
वित्त मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, नया टैक्स स्लैब इसी साल यानी 1 अप्रैल 2025 से ही लागू हो जाएगा. इस स्लैब का फायदा आम लोगों को वित्त वर्ष 2025-26 में मिलने लगेगा. सबसे बड़ी बात कि इसे लागू होने के लिए नए टैक्स कानूनों की जरूरत नहीं है.
नए टैक्स स्लैब में किसे कितनी छूट
नई टैक्स व्यवस्था के तहत ये स्लैब तय किए गए हैं-
- 0-4 लाख रुपये: 0% टैक्स
- 4-8 लाख रुपये: 5% टैक्स
- 8-12 लाख रुपये: 10% टैक्स
- 12-16 लाख रुपये: 15% टैक्स
- 16-20 लाख रुपये: 20% टैक्स
- 20-24 लाख रुपये: 25% टैक्स
- 24 लाख रुपये से अधिक: 30% टैक्स
इस नए स्लैब के अनुसार, जिनकी आय 12 लाख रुपये तक है, उन्हें कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना होगा. इसके अलावा, अगर किसी व्यक्ति की आय 12 लाख रुपये से अधिक होती है, तो उसे निर्धारित स्लैब के अनुसार टैक्स देना होगा.
छूट की सीमा भी जानिए
इस नई व्यवस्था में सैलरी क्लास के लिए मानक कटौती (स्टैंडर्ड डिडक्शन) को ध्यान में रखते हुए, जो कि 75,000 रुपये है, कुल छूट की सीमा बढ़कर 12.75 लाख रुपये हो जाती है. इसका मतलब यह है कि अगर किसी व्यक्ति की आय 12.75 लाख रुपये तक है, तो उसे कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना होगा.
कब आएगा नया इनकम टैक्स बिल
बजट के दौरान ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया था कि अगले हफ्ते बजट सत्र के दौरान लोकसभा में नया टैक्स बिल पेश किया जाएगा. फिलहाल जो इनकम टैक्स कानून भारत में लागू है, वह लगभग 6 दशक पुराना है. दरअसल, मौजूदा इनकम टैक्स कानून को 1 अप्रैल 1962 को लागू किया गया था. सरकार अब जो नया इनकम टैक्स बिल लाने जा रही है, अगर यह कानून बना तो लगभग 63 साल बाद देश में इनकम टैक्स कानून बदलेगा.
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