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SC ने दिल्ली पुलिस को दी आम्रपाली ग्रुप के CMD और दो डायरेक्टर्स को गिरफ्तार करने की अनुमति
SC की बेंच ने कहा कि दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा आम्रपाली के डायरेक्टर्स-शिव प्रिय और अजय कुमार को गिरफ्तार भी कर सकती है.

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने आज आम्रपाली ग्रुप के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर अनिल शर्मा और दो निदेशकों को एक आपराधिक मामले में तुरंत गिरफ्तार करने की अनुमति दिल्ली पुलिस को दे दी.
जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस उदय यू ललित की बेंच ने शर्मा और दोनों डायरेक्टर्स की निजी प्रॉपर्टीज भी जब्त करने का निर्देश दिया है. बेंच ने कहा कि दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा आम्रपाली के डायरेक्टर्स-शिव प्रिय और अजय कुमार को गिरफ्तार भी कर सकती है.
बेंच ने कहा, ‘हमने एक होटल में यूपी पुलिस की हिरासत में इन डायरेक्टर्स को गिरफ्तार करने से किसी भी एजेन्सी को कभी नहीं रोका.’ न्यायालय आम्रपाली ग्रुप के अलग-अलग प्रोजेक्ट्स में करीब 42,000 फ्लैट बुक कराने वाले खरीदारों को कब्जा दिलाने के लिये खरीदारों की याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है.
इस ग्रुप के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक और दो निदेशक शीर्ष अदालत के निर्देश पर अभी तक उप्र पुलिस की हिरासत में थे. शीर्ष अदालत ने आर्थिक अपराध शाखा में दर्ज धोखाधड़ी के एक अलग मामले में दिल्ली पुलिस को उन्हें गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ करने की इजाजत दे दी है.
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Last Updated: Sat 19 July, 2025 at 10:52 am | Data Source: MoHFW/ABP Live Desk