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बैंकिंग नियमों की अनदेखी पड़ी भारी, RBI ने इस बैंक पर लगाया 61.95 लाख का जुर्माना

आरबीआई ने बैंकिंग नियमों में उल्लंघन को लेकर कोटक महिंद्रा बैंक पर 61.95 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. केंद्रीय बैंक की ओर से शुक्रवार को आधिकारिक आदेश के माध्यम से इस बात की जानकारी दी गई है.

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  • कोटक महिंद्रा बैंक पर RBI ने लगाया ₹61.95 लाख का जुर्माना।
  • नियम उल्लंघन, बेसिक बचत खाते के नियमों की अवहेलना हुई।
  • बैंक ने कार्यक्षेत्र से बाहर के समझौते, गलत क्रेडिट जानकारी दी।
  • 31 मार्च 2024 तक की वित्तीय स्थिति का निरीक्षण कर कार्रवाई।

RBI Banking Rules Violation:भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बैंकिंग नियमों में उल्लंघन को लेकर कोटक महिंद्रा बैंक पर 61.95 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. केंद्रीय बैंक की ओर से शुक्रवार को आधिकारिक आदेश के माध्यम से इस बात की जानकारी दी गई है.

आरबीआई ने कोटक महिंद्रा बैंक के कामकाज में लापरवाही और नियमों की अनदेखी करने के कारण यह जुर्माना लगाया है. जांच में पाया गया कि, कोटक महिंद्रा बैंक के द्वारा कई महत्वपूर्ण नियमों का पालन नहीं किया गया है. जिसमें ग्राहकों के लिए बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट खाता खोला गया. जिनके पास पहले से ही यह अकाउंट मौजूद था. जो नियमों के विरुद्ध है.

कार्यक्षेत्र से बाहर की वित्तीय लेन-देन

केंद्रीय बैंक की जांच में पता चला कि, कोटक महिंद्रा बैंक ने अपने बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट्स के साथ ऐसे समझौते किए, जो बैंक के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत नहीं आते है. साथ ही बैंक द्वारा क्रेडिट ब्यूरो को कुछ ग्राहकों की गलत जानकारी देने का मामला भी सामने आया है.

जिसका सीधा असर ग्राहकों की क्रेडिट स्कोर पर पड़ता है. इन बातों को लेकर केंद्रीय बैंक ने सख्त रूख अपनाते हुए बैंक पर जुर्माना लगाने का फैसला लिया हैं. केंद्रीय बैंक ने कोटक महिंद्रा बैंक के 31 मार्च, 2024 तक की वित्तीय स्थिति का निरीक्षण करने के बाद यह फैसला लिया हैं. हालांकि इस कार्रवाई का बैंक के ग्राहकों पर कोई सीधा असर नहीं होगा.

आरबीआई ने कही ये बात 

केंद्रीय बैंक ने एक रिलीज के माध्यम से बताया कि, बैंक पर लगाया गया यह जुर्माना आरबीआई के अधिकारों के तहत लगाया गया हैं. यह कार्रवाई बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की संबंधित धाराओं और क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज (रेगुलेशन) एक्ट, 2005 के प्रावधानों के आधार पर की गई है.

केंद्रीय बैंक ने यह भी साफ किया हैं कि, यह पेनाल्टी सिर्फ नियमों के पालन में पाई गई खामियों को लेकर लगाई गई है. आरबीआई का मकसद बैंक और उसके ग्राहकों के बीच हुए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर कोई सवाल उठाना नहीं हैं. 

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