By: ABP Live | Updated at : 25 Feb 2023 06:06 PM (IST)
अगले महीने के बाद नहीं मिलेगी छूट (Image: Getty)
Income Tax Deductions on EV Purchase: पिछले कुछ सालों के दौरान देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल की मांग (Elecric Vehicle Demand) में तेजी से बढ़ी है. महंगे पेट्रोल-डीजल (Diesel Petrol Prices) से परेशान आम आदमी अब इलेक्ट्रिक वाहनों को पसंद कर रहा है. पेट्रोल-डीजल गाड़ियों की तुलना में इलेक्ट्रिक व्हीकल का ईंधन खर्च कम पड़ता है. साथ ही, इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने से इनकम टैक्स बचाने में भी मदद मिलती है. अगर आप भी इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने का मन बना रहे हैं तो अब और देरी न करें, क्योंकि इस पर इनकम टैक्स में मिलने वाली छूट जल्द समाप्त होने वाली है.
सरकार ने ई-वाहन (E-Vehicle) को बढ़ावा देने के लिए इनकम टैक्स और GST दोनों में रियायतें दी हैं. वैसे तो आयकर कानूनों के तहत, निजी इस्तेमाल में आने वाली गाड़ियों को लग्जरी प्रोडक्ट माना जाता है. इसी वजह से ऑटो लोन (Auto Loan) पर आपको किसी तरह का टैक्स बेनेफिट (EV Tax Benefits) नहीं मिलता है, लेकिन इनकम टैक्स एक्ट (Income Tax Act) में एक विशेष प्रावधान 80EEB है, जिसके तहत लोन लेकर इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पर ब्याज की रकम पर 1.5 लाख रुपए तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं. चार पहिया और दोपहिया दोनों तरह के वाहनों पर इसका फायदा लिया जा सकता है.
आमतौर पर गाड़ियों पर 18 से 28 फीसदी की दर से GST लगता है. लग्जरी कारों पर इसके अलावा 15 फीसदी सेस भी लगता है. ऐसे में लग्जरी कारों पर सेस मिलाकर 43 फीसदी तक टैक्स देना होता है. वहीं, सभी तरह के इलेक्ट्रिक व्हीकल पर सिर्फ 5 फीसदी GST है. इस लिहाज से ये गाड़ियां सस्ती पड़ती हैं. लोन लेकर इन्हें खरीदने पर अभी इनकम टैक्स भी बचता है. इसके अलावा, कई राज्य इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए रजिस्ट्रेशन फीस और रोड टैक्स में छूट देते हैं.
बात इनकम टैक्स छूट की करें तो 80EEB के तहत, टैक्स सेविंग्स (Tax Savings) का लाभ लेने के लिए जरूरी है कि आपका लोन 01 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2023 के बीच स्वीकृत हुआ हो. इसके अलावा, इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए आपने लोन किसी रजिस्टर्ड बैंक या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी (NBFC) से लिया हो. अगर आपका लोन 31 मार्च 2023 के बाद अप्रूव होता है तो आप इनकम टैक्स में 1.50 लाख रुपये तक की छूट का दावा नहीं कर पाएंगे. हो सकता है कि आने वाले समय में इस छूट को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन अभी तक ऐसा कोई ऐलान नहीं किया गया है.
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