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राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजनाः इस स्कीम से मिलेंगे 30,000 रुपये, किसके लिए है ये स्कीम और क्या है पूरी योजना-जानें

National Family Benefit Scheme: राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के जरिए जरूरतमंद परिवारों को 30 हजार रुपये की राशि दी जाती है और इसके लिए क्या नियम व शर्तें हैं वो आप यहां जान सकते हैं.

National Family Benefit Scheme: सरकारी स्कीमों के तहत देश के करोड़ों लोगों को सहायता राशि दी जा रही है और कई स्कीमें राज्यों की सरकार द्वारा भी चलाई जा रही हैं. ऐसी ही एक स्कीम है जिसके तहत उत्तर प्रदेश के लोग सहायता हासिल कर रहे हैं और इसमें 30,000 रुपये की मुआवजा राशि दी जा रही है. इस स्कीम का नाम राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (National Family Benefit Scheme) है. 

क्या है स्कीम
इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों को 30000 रुपये का मुआवजा सरकार के जरिए मुहैया कराया जायेगा. मृत्यु सहायता योजना का लाभ केवल उन गरीब परिवारों को दिया जाएगा जिनके मुखिया की किसी कारणवश मृत्यु हो गयी है और उनके परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है. इस योजना का लाभ उत्तर प्रदेश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के गरीब परिवारों को (UP Rashtriya Parivarik Labh Yojana) दिया जाएगा.

किस वेबसाइट पर जाएं, कैसे अप्लाई करें
सर्वप्रथम आवेदक को समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट nfbs.upsdc.gov.in/ पर जाना होगा.
ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जायेगा.
इस होम पेज पर आपको आपको 'न्यू रजिस्ट्रेशन' का ऑप्शन दिखाई देगा जिस पर क्लिक करना होगा.
इसके बाद आपको नया रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखाई देग जिसपर इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी जैसे जनपद, निवासी, आवेदक विवरण, बैंक अकाउंट विवरण , मृतक का विवरण आदि भरना होगा.
सभी जानकारी को भरने के बाद आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा.

उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का लाभ इन्हें मिलेगा.
आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए.
मृत्यु सहायता योजना का लाभ केवल उन परिवारों को दिया जाएगा जिनके मुखिया की मृत्यु हुई है और मुखिया की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होगी.
उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत शहरी क्षेत्रों के आवेदककर्ता के परिवार की सालाना आय 56,000 रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और ग्रामीण क्षेत्रों के परिवार की सालाना आय 46000 रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए.
आवेदनकर्ता परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे है.

National Family Benefit Scheme के लिए इन डॉक्यूमेंट्स की होगी जरूरत
आवेदक का आधार कार्ड
पहचान पत्र
निवास प्रमाण पत्र
मुखिया की मृत्यु का मृत्यु प्रमाण पत्र
आय प्रमाण पत्र
बैंक अकाउंट पासबुक
मोबाइल नंबर
मुखिया का आयु प्रमाण पत्र
पासपोर्ट साइज फोटो

फॉर्म भरते वक्त ध्यान रखें
फार्म के सभी भाग अंग्रेज़ी में भरे जाएंगे.
आवेदक को राष्ट्रीय स्तर के बैंक खाते का विवरण देना होगा.
सहकारी बैंक का खाता राष्ट्रीय पारिवारिक योजना के अंतर्गत मान्य नहीं है.
केवल तहसील स्तर से जारी आय प्रमाण पत्र ही मान्य होगा.
आवेदक द्वारा भरी गई जानकारी को सत्य माना जाएगा और यदि किसी भी प्रकार की त्रुटि पाई गई तो आवेदक उसके लिए जिम्मेदार होगा.
आवेदक द्वारा सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों की छाया प्रति आवेदन पत्र भरते समय अपलोड करनी अनिवार्य है.
मृत्यु प्रमाण पत्र केवल मान्यता प्राप्त अस्पताल, नगर पंचायत या तहसील स्तर से जारी किया हुआ ही मान्य होगा.
लाभार्थी का फोटो हस्ताक्षर 20 केबी से ज्यादा नहीं होना चाहिए और JPEG फॉरमैट में होना चाहिए.
लाभार्थी का पहचान पत्र, बैंक पासबुक, मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र आदि पीडीएफ फॉर्मेट में 20KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए.

कैसे मिलेगा स्कीम का फायदा
इस योजना के अंतर्गत एकमुश्त धनराशि आवेदनकर्ता के बैंक खाते में जमा की जाएगी लिहाजा आवेदक का अपना बैंक अकाउंट होना चाहिए.
UP Rastriya Parivarik Labh Yojana के तहत सरकार जो धनराशि आवेदनकर्ता को देती है वो आवेदन से 45 दिन के अंदर ही प्रदान की जाएगी.

अगर आपको फिर भी दिक्कत हो रही है तो आप nfbs.upsdc.gov.in/ लिंक पर क्लिक करके शासनादेश और नियमों व शर्तों की जानकारी पीडीएफ स्वरूप में ले सकते हैं.

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