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Income Tax Return भरते समय इन जरूरी बातों का रखें ध्यान, वरना हो सकता है नुकसान

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन 30 सितंबर 2021 है. आप सही जानकारी और जरूरी दस्तावेजों के साथ आईटीआर फाइल करेंगे, तो बेहतर होगा.

Income Tax Return Tips: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करते समय अगर आप सावधानी बरतेंगे तो यह आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होगा. इस बार इनकम टैक्स रिटर्न भरने की डेडलाइन 30 सितंबर 2021 है. ऐसे में आप जल्द से जल्द अपना आईटीआर फाइल कर दें. आज आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जिनका इस्तेमाल कर आप आईटीआर फाइल करेंगे, तो आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी. इसके लिए आपको कुछ आसान टिप्स अपनाने हैं. 

ये हैं 5 जरूरी बातें
1. सालाना 2.50 लाख रुपये से ज्यादा इनकम वाले सभी लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी होता है. अगर आपकी सैलरी से टीडीएस कट गया है, तो आप इससे कम सैलरी होने पर भी आईटीआर फाइल कर टीडीएस क्लेम कर सकते हैं. अगर आपको किसी तरह की परेशानी आ रही है तो एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं. 

2. इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त आप अपनी पर्सनल डीटेल्स जैसे- नाम, पता, ईमेल आईडी और फोन नंबर सही तरीके से भरें. आप आधार और पैन कार्ड की डिटेल के अलावा बैंक खाते की सही जानकारी भरें. आप फॉर्म सबमिट करने से पहले इन सभी डिटेल को अच्छी तरह चेक कर ले. इनमें से किसी में भी गलती होने पर आपका टैक्स रिफंड रुक सकता है. 

3. आईटीआई भरते वक्त आप एसेसमेंट ईयर को अच्छी तरह चेक कर लें. अगर आइटीआर के वक्त आपने एसेसमेंट ईयर गलत भर दिया तो आप को दोगुना टैक्स देना पड़ सकता है और आप पर पेनल्टी भी लगाई जा सकती है. ऐसे में यह जरूर चेक करें. 

4. इनकम टैक्स भरते समय सही आइटीआर फॉर्म चुनना काफी जरूरी होता है. अगर आप गलत फॉर्म के साथ आईटीआर दाखिल करेंगे तो इनकम टैक्स विभाग आपके फॉर्म को आगे नहीं बढ़ाएगा और इससे आपको परेशानी हो सकती है. इसलिए फॉर्म चुनते वक्त आप एक्सपर्ट की सलाह ले सकते हैं. 

5. आईटीआर भरते वक्त कभी भी अपनी इनकम के सोर्स को नहीं छुपाना चाहिए. आप अपने सेविंग अकाउंट से लेकर एफडी और प्रॉपर्टी की सही डिटेल आइटीआर फॉर्म में भरें. अगर आपको कोई गिफ्ट मिला है तो उसका भी जिक्र करना ना भूलें. ऐसा न करने पर आपके खिलाफ इनकम टैक्स विभाग कार्रवाई कर सकता है. 

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