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ट्रेन में ट्रैवल करते वक्त बेवजह चेन पुलिंग करना है कानूनी अपराध! हो सकती है कार्रवाई, नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी

ट्रेन में बेवजह चेन पुलिंग करने के कारण रेलवे को भारी नुकसान होता है. चेन पुलिंग के कारण ट्रेन लेट हो सकती है. इसके साथ ही तेज स्पीड में ट्रेन की चेन पुलिंग करने पर अचानक ब्रेक लगाना पड़ता है.

रेलवे को भारत की लाइफलाइन माना जाता है. हर दिन लाखों यात्री ट्रेन से ट्रैवल करके अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाते हैं. ऐसे में रेलवे यात्रियों की सुविधाओं का खास ध्यान रखती है. ट्रेन में यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए इमरजेंसी सुविधाएं भी देती है. उन्हीं में से एक सुविधा है अलार्म चेन. इसका इस्तेमाल यात्री किसा आपात स्थिति में कर सकते हैं. लेकिन, यह कई बार देखा गया है कि यात्री बेवजह भी चेन पुलिंग करते हैं. लेकिन, ऐसे लोगों से निपटने के लिए रेलवे ने सख्त नियम बनाए हैं.

आपको बता दें कि बिना वाजिव कारण के चेन पुलिंग करना कानूनन अपराध है. चेन पुलिंग करते पकड़े जाने पर यात्री के ऊपर जुर्माना और जेल की कार्रवाई दोनों हो सकती है. अगर यात्री चेन पुलिंग करने के आरोप में दोषी पाया जाता है तो उसे भविष्य में कभी भी सरकारी नौकरी भी नहीं मिलेगी. कई बार यात्री बिना कारण के चेन पुलिंग करते हैं. इस कारण ट्रेन लेट हो जाती है. इसलिए रेलवे ने यह सख्त नियम बनाएं हैं.

बेवजह चेन पुलिंग करने से हो सकता है यह बड़ा नुकसान-
आपको बता दें कि ट्रेन में बेवजह चेन पुलिंग करने के कारण रेलवे को भारी नुकसान होता है. चेन पुलिंग के कारण ट्रेन लेट हो सकती है. इसके साथ ही तेज स्पीड में ट्रेन की चेन पुलिंग करने पर अचानक ब्रेक लगाना पड़ता है. ऐसे में ट्रेन पटरी से नीचे उतने का खतरा बढ़ जाता है. इससे यात्रियों की जान को भी खतरा बढ़ जाता है.

किन परिस्थिति में चेन पुलिंग है वैद्य-
आपको बता दें कि ट्रेन में चेन लगाने के पीछे आपात स्थिति में यात्रियों की सुरक्षा करना है. अगर कोई बच्चा स्टेशन पर छूट जाता है, किसी बुजुर्ग या विकलांग व्यक्ति की ट्रेन छूट जाती है, किसी व्यक्ति की अचानक से बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है, किसी चोरी या डकैती की स्थिति में, ट्रेन में आग लग जाने की स्थिति में चेन पुलिंग को वैद्य माना जाता है.

बेवजह चेन पुलिंग करने पर हो सकती यह कार्रवाई-
अगर कोई व्यक्ति बिना किसी सही वजह के चेन पुलिंग करता है तो उस पर रेलवे कार्रवाई कर सकता है. उसे 1000 रुपये जुर्माना या एक साल की जेल हो सकती है. रेलवे एक्ट सेक्शन 141 के तहत बेवजह चेन पुलिंग करना कानूनन अपराध है. ऐसा करने वाले को जीवन भर के लिए सरकारी नौकरी से भी वंचित किया जा सकता है. 

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