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Income Tax Rules: बजट में टैक्स स्लैब में हुआ बदलाव, कितनी बार नए और पुराने टैक्स रिजीम को कर सकते हैं चेंज? जानें

Income Tax Rules: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने इस साल बजट में टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत देते हुए नई टैक्स रिजीम में टैक्स छूट की सीमा को बढ़ाकर 7 लाख कर दिया है.

Income Tax Rules: देश में लंबे वक्त से टैक्सपेयर्स (Taxpayers) को इंतजार था कि सरकार उन्हें टैक्स में छूट (Tax Rebate) देगी. ऐसे में बजट 2023 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने टैक्सपेयर्स की इस मांग को पूरी करते हुए 7 लाख से कम इनकम वाले लोगों को इनकम टैक्स (Income Tax Slab) के दायरे से बाहर कर दिया है. वित्त मंत्री ने संसद में ऐलान करते हुए कहा कि अगर कोई व्यक्ति नई टैक्स रिजीम को अपनाता है तो ऐसी स्थिति में 7 लाख रुपये तक एक रुपये भी टैक्स नहीं देना होगा. वित्त मंत्री ने साल 2020 के बजट में नई टैक्स रिजीम को पेश किया था. आइए सबसे पहले जानते हैं कि दोनों टैक्स रिजीम में क्या फर्क हैं-

नई और पुरानी टैक्स रिजीम में क्या है फर्क?

बता दें नई टैक्स रिजीम में 7 लाख रुपये तक की आय पर आपको किसी तरह का टैक्स नहीं देना होगा. ऐसे में 25,000 रुपये तक सरकार टैक्स रिबेट देती है. नई इनकम टैक्स रिजीम (New Tax Regime) के अनुसार अब 3 लाख रुपये तक की इनकम पर आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा. 3 से 6 लाख वाले स्लैब में 5 फीसदी, 6 से 9 लाख रुपये तक के स्लैब पर 10 फीसदी, 9 से 12 लाख रुपये तक के स्लैब पर 15 फीसदी, 12 से 15 लाख रुपये तक के स्लैब पर 20 फीसदी और 15 लाख रुपये से ज्यादा आय पर 30 फीसदी इनकम टैक्स देना होगा.

पुरानी टैक्स रिजीम (Old Tax Regime) के अनुसार 5 लाख रुपये की आय पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है क्योंकि 12,500 रुपये तक टैक्स छूट का फायदा मिलता है. पुराने टैक्स रिजीम के अनुसार अब 3 लाख रुपये की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा. वहीं 3 से 6 लाख वाले स्लैब में 5 फीसदी, 6 से 9 लाख रुपये तक के स्लैब पर 10 फीसदी, 9 से 12 लाख रुपये तक के स्लैब पर 15 फीसदी, 12 से 15 लाख रुपये तक के स्लैब पर 20 फीसदी और 15 लाख रुपये से ज्यादा आय पर 30 फीसदी इनकम टैक्स देना होगा.

दोनों रिजीम में टैक्सपेयर्स कर सकते हैं स्विच

ऐसे में नए और पुराने टैक्स रिजीम में आने के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या दोनों के बीच यूजर्स स्विच कर सकता है? इसका जवाब है कि हां कुछ खास टैक्सपेयर्स हर साल नए और पुराने टैक्स रिजीम को स्विच कर सकते हैं. ऐसा नौकरीपेशा व्यक्ति, किराए से होने वाली कमाई करने वाले व्यक्ति हर बार टैक्स स्लैब बदल सकते हैं. वहीं बिजनेस के तहत होने वाले आय यानी बिजनेसमैन एक बार टैक्स रिजीम स्विच करने के बाद दोबारा पुराने रिजीम में वापस नहीं लौट सकते हैं.

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