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INCOME TAX RETURN : जानें, कौन भर सकता है आईटीआर-1 सहज और कौन नहीं?

आईटीआर -1, टैक्स भरने के लिहाज से भारत में रहने वाला का कोई भी व्यक्ति भर सकता है. वो सभी टैक्सपेयर्स इस फॉर्म भर सकते हैं, जिनकी आय सैलरी से हो रही हो.

असेसमेंट ईयर 2020-21 का आईटीआर भरने में फॉर्म को लेकर अभी भी कई टैक्सपेयर्स के बीच असमंजस है. ज्यादातर टैक्सपेयर्स आईटीआर-1 फॉर्म भरते हैं. इसका एक लोकप्रिय नाम सहज फॉर्म भी है. आइए जानते हैं कौन आईटीआर-1 सहज फॉर्म भर सकता है और कौन नहीं. कौन भर सकता है आईटीआर-? आईटीआर -1, टैक्स भरने के लिहाज से भारत में रहने वाला का कोई भी व्यक्ति भर सकता है. वो सभी टैक्सपेयर्स इस फॉर्म भर सकते हैं, जिनकी आय सैलरी से हो रही हो. हाउस प्रॉपर्टी से इनकम हो रही हो या अन्य स्त्रोतों से इनकम हो रही हो. चूंकि पेंशन पर भी सैलरी की तरह ही टैक्स लगता है इसलिए सभी रिटायर्ड व्यक्ति जिन्हें इनकम कैपिटेल गेन्स या बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम और लाभ नहीं हो रहा है वह आईटीआर-1 का इस्तेमाल कर सकता है. अगर किसी अन्य व्यक्ति के इनकम को आपकी आय में मिलानी हो और आपकी आय ऊपर वर्णित तीनों कैटेगरी के तहत आ रही हो तो आईटीआर-1 का इस्तेमाल कर सकते हैं. आईटीआर-1 कौन नहीं भर सकता?  हिंदू अविभाजित परिवार आईटीआर-1 का इस्तेमाल नहीं कर सकता भले ही उसके इनकम में कैपिटल गेन्स या प्रॉफिट, बिजनेस या प्रोफेशन से हासिल लाभ न जुड़ा हो.अगर आप भारत के निवासी नहीं हैं तो टैक्स के लिहाज से आईटीआर-1 दाखिल करने के हकदार नही हैं. अगर आपके पास एक से ज्यादा प्रॉपर्टी है और चाहे आप इसमें रह रहें हों या फिर किसी को रहने के लिए दिया हो तो भी आईटीआर-1 फॉर्म नहीं भर सकते. अगर आप किसी कंपनी के डायरेक्टर हैं या फिर आपकी आय किसी वित्त वर्ष में 50 लाख से ऊपर है तो आईटीआर-1 नहीं भर सकते. एक हाउस प्रॉपर्टी से ज्यादा की आय वाले इसे नहीं भर सकते. पिछले साल अगर आपके पास किसी अनलिस्टेड कंपनी का शेयर रहा हो तो आईटीआर-1 नहीं भर सकते. भारत से बाहर संपत्ति (इसमें किसी एंटिटी में वित्तीय हित भी शामिल है) रखने वाले इस फॉर्म को नहीं भर सकते. आयकर की धारा 90 और 91 के तहत रिलीफ क्लेम करने वाले इसे नहीं भर सकते. अगर बिजनेस या प्रोफेशन, कैपिटल गेन्स, या जिन्हें दूसरे स्त्रोत से होने वाली आय हो रही हो और जिस पर खास दर से टैक्स लग रहा हो, वैसे टैक्सपेयर्स इस फॉर्म को नहीं भर सकते. दस लाख से ज्यादा डिविडेंड जो सेक्शन 115BBDA के तहत टैक्सेबल हो वो भी आईटीआर-1 नहीं भर सकते. कैश क्रेडिट अनएक्सप्लेन्ड आय जिस पर 115BBE के तहत 60 फीसदी टैक्स लगता है, ऐसे इनकम धारक भी यह फॉर्म नहीं भर सकते. पांच हजार से ऊपर की कृषि से आय वाले यह फॉर्म नहीं भर सकते.

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