क्या आपकी भी सैलरी है 8 से 25 लाख के बीच? इस साल टैक्स पर बचा लेंगे कितना पैसा? पढ़ें डिटेल
Tax benefits: बजट 2025-26 में किए गए टैक्स स्लैब का फायदा मिडिल क्लास वालों को तो होगा ही, लेकिन इससे अधिक कमाने वाले भी टैक्स पर अच्छी खासी रकम बचा लेंगे.

Tax benefits: साल 2025 के आम बजट में टैक्सपेयर्स को राहत देते हुए आयकर नियमों में बड़े बदलाव की घोषणा की गई है. इससे खासकर मिडिल क्लास वालों को फायदा पहुंचा है. बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अब 12 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, जबकि पहले सात लाख तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था. बता दें कि मानक कटौती (स्टैंडर्ड डिडक्शन) को मिलाकर यह लिमिट 12.75 लाख रुपये तक पहुंच जाएगी.
12.5 लाख रुपये कमाने वाले को देना होगा इतना टैक्स
पॉलिसीबाजार में टैक्सेशन के प्रमुख नीरज त्रिपाठी ने बिजनेस स्टैंडर्ड से बात करते हुए कहा, 2025 के यूनियन बजट में टैक्स पर बड़ी राहत दी गई है, खासतौर पर मिडिल क्लास वालों को. उदाहरण के तौर पर, अब 12 लाख रुपये तक के इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, इन्हें धारा 87ए के तहत पूरी छूट का लाभ मिलेगा. जबकि इससे पहले की रिजीम में 80,000 रुपये तक की छूट मिलती थी. इसी तरह से 12.5 लाख रुपये कमाने वाले व्यक्ति को 90,000 रुपये के बजाय अब 67,500 रुपये टैक्स देना होगा. यानी कि सीधे-सीधे 22,500 रुपये की बचत होगी.
इस वजह से किया गया टैक्स स्लैब में बदलाव
उन्होंने आगे बताया, ज्यादा कमाने वालों को भी इसका बेनिफिट मिलेगा. जैसे कि 16 लाख रुपये कमाने वाला अब टैक्स पर सालाना 50,000 रुपये तक बचा लेगा. टैक्स स्लैब में यह बदलाव इसलिए किया गया ताकि टैक्सपेयर्स के पास अपने इनकम का अधिक से अधिक पैसा हो. इससे डिस्पोजेबल आय बढ़ेगी, तो आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा.
ज्यादा कमाने वालों को भी होगा फायदा
पहले सालाना 8 लाख कमाने वालों को 30,000 रुपये का टैक्स भरना पड़ता था. अब चूंकि लिमिट बढ़ा दी गई है और 12 लाख तक के इनकम को टैक्स फ्री कर दिया गया है इसलिए 8 लाख कमाने वाले भी सीधे-सीधे 30,000 रुपये बचा लेंगे. इस तरह से जिनकी आय 12,50,000 रुपये है, उन्हें पहले 90,000 रुपये टैक्स भरना पड़ता था, जबकि नए बदलाव के तहत अब केवल 50,000 रुपये देने होंगे. यानी 40,000 रुपये की बचत होगी. इसी तरह से जो सालाना 16,00,000 रुपये कमाते हैं, उन्हें पुराने टैक्स रिजीम में 1,70,000 रुपये की जगह अब 1,20,000 रुपये टैक्स भरना होगा. यानी कि इनके पास अब 50,000 रुपये बचेंगे.
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Source: IOCL























