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Home Loan: घर खरीदने के लिए लोन पर मिलता है 2 लाख रुपये तक का टैक्स बेनिफिट, जानिए कैसे उठाएं फायदा

Home Loan Tax Benefit: अगर आप होम लोन ले रहे हैं तो आपको इस लोन पर इनकम टेक्स में 2 लाख रूपये तक की छूट का लाभ मिल सकता है. जानने के लिए पढ़ें पूरी खबर

Tax Benefit On Home Loan: ज्यादातर लोगों की जिंदगी का सपना अपने घर (Home) को बनाने का होता है. लोग अपने इस सपने को पूरा करने के लिए दिन-रात जमकर मेहनत करते हैं. वही केंद्र की मोदी सरकार (Modi) भी लोगों को अपने घर के लिए प्रोत्साहित करने में जुटी है. इसके लिए सरकार कई तरह की योजनाएं भी चला रही है. साथ ही आपको होम लोन पर आयकर में 2 लाख रुपये तक की छूट का लाभ दिया जा रहा है. इस खबर में हम आपको होम लोन पर मिलने वाले टेक्स बेनिफिट (Tax Benefit On Home Loan) के बारे में पूरी जानकारी देने जा रहे हैं. जानिए क्या पूरी डिटेल्स...

बैंक से शानदार ऑफर

देश में कई सारे बैंक घर खरीदने के लिए आपको बेस्ट होम लोन (Home Loan) के ऑफर पेश कर रहे हैं. ये बैंक अपने ग्राहकों को कम ब्याज पर होम लोन की सुविधा दे रहे हैं. होम लोन में आपको मंथली ईएमआई (EMI) देनी पड़ती है. होम लोन लेने पर आपको इनकम टैक्स में कटौती का लाभ मिलता है. हालांकि इस बात की जानकारी कम लोगों को है, कि होम लोन पर टैक्स कटौती का लाभ मिलता है. 

टैक्स में छूट का लाभ 

केंद्र सरकार ने साल 2020-21 में कहा था कि, होम लोन पर इनकम टैक्स की सभी ओल्ड रिजीम साल 2024 तक लागू रहेगी. टैक्स में लाभ देने के पीछे सरकार चाहती है कि अधिक से अधिक लोगों को किफायती घर का लाभ दिया जाए. वही टैक्स बेनिफिट से हाउसिंग इंडस्ट्री को मदद के साथ देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है.

इनकम टैक्स में बेनिफिट 

किसी भी होम लोन में ईएमआई (EMI) दो भागों में होती है. पहला प्रिंसिपल अमाउंट और दूसरा ब्याज अमाउंट होता है. इनकम टैक्स एक्ट (Income Tex Act) की धारा 80C के मुताबिक होम लोन के प्रिसिंपल रिपेंमेंट पर 1.5 लाख तक की टैक्स छूट का बेनिफिट मिलता है. इस कटौती का दावा तभी मिलता है, जब आप किसी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को खरीदने या बनाने के लिए लोन लेते हैं. साथ ही पीएफ, इंश्योरेंस और फिक्स्ड डिपॉजिट जैसी योजनाओं में निवेश करने पर आपको टैक्स में सामान्य छूट मिलती है.

लोन इंट्रेस्ट पर 2 लाख की छूट 

इनकम टैक्स एक्ट की धारा-24 के तहत होम लेने वालों को एक वित्त वर्ष में भुगतान करने पर ब्याज पर 2 लाख रुपये तक टैक्स छूट भी मिलती है. हालांकि इस कटौती का दावा तब किया जा सकता है, जब आप किसी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को खरीदने या बनाने के लिए होम लोन ले रहे हैं.

ऐसे समझे मुख्य बातें 

  • इनकम टैक्स अधिनियम की धारा 80EEA के तहत, पहली बार घर खरीदने वाले होम लोन के लिए भुगतान किए जाने वाले ब्याज पर 1.5 लाख रुपये तक की छूट मिलती है. 
  • इनकम टैक्स की धारा 24 के तहत आप 2 लाख रुपये तक की कटौती की सुविधा मिलती है. 
  • होम लोन के साथ खरीदे दूसरे घर पर आप 1.5 लाख रुपये तक हाउसिंग लोन टैक्स बेनिफिट प्राप्त कर सकते हैं.
  • होम लोन ईएमआई (EMI) के ब्याज वाले हिस्से पर धारा 80EE के तहत अधिकतम 50,000 रुपये की छूट का लाभ ले सकते हैं.
  • यह कटौती आयकर अधिनियम की धारा 24 (बी) के तहत ब्याज राशि पर कटौती से ज्यादा है.

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