सोने की हॉलमार्किंग अब होगी अनिवार्यः उपभोक्ता मंत्रालय ने लिया फैसला
हॉलमार्किंग के साथ साथ आभूषणों पर निर्माता का नाम और अंतर्राष्ट्रीय मानक का नंबर लिखना भी ज़रूरी बनाए जाने की संभावना है.

नई दिल्लीः मोदी सरकार अगले साल जनवरी से सोने के आभूषणों की हॉलमार्किंग अनिवार्य करने पर विचार कर रही है. भारतीय मानक ब्यूरो संशोधन क़ानून के तहत सरकार ऐसा कर सकती है. उपभोक्ता मंत्रालय ने ये फ़ैसला किया है.
मंत्रालय के फ़ैसले के मुताबिक़ हॉलमार्किंग तीन श्रेणियों 8, 14 और 22 कैरेट के आभूषणों के लिए अनिवार्य बनाए जाने की योजना है. इतना ही नहीं, हॉलमार्किंग के साथ साथ आभूषणों पर निर्माता का नाम और अंतर्राष्ट्रीय मानक का नंबर लिखना भी ज़रूरी बनाए जाने की संभावना है. अगले साल जनवरी से फ़ैसले के लागू होने की उम्मीद है.
हालांकि आभूषण उद्योग की मांग के बाद लिया गया है ये फ़ैसला 31 मार्च तक टल गया है. सरकार के सूत्रों के मुताबिक़ मार्च में अब इसपर अंतिम फ़ैसला लिया जाएगा. लेकिन सवाल ये उठने लगा है कि क्या सरकार अब अपने क़दम वापस खींच रही है? उपभोक्ता मामलों के मंत्री राम विलास पासवान ने स्वयं इस बात का ऐलान किया था कि जनवरी से 14, 18 और 22 कैरेट के सोने के आभूषणों की हॉलमॉर्किंग अनिवार्य होगी. 3 नवंबर को ही एबीपी न्यूज़ ने ये खबर दी थी.
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