बीमा कंपनी से है शिकायत तो सोशल मीडिया पर न निकालें भड़ास, सही जगह करें कंप्लेन, मिलेगा समाधान
Complaints Against Insurance Company: अगर आपको भी अपनी बीमा कंपनी से किसी तरह की शिकायत है तो उसके समाधान के लिए सही जगह कंप्लेन करें, समाधान जरूर मिलेगा.
Insurance Complaint: बीमा कंपनियों से किसी तरह की शिकायत होने पर पॉलिसीधारक आम तौर पर ट्विटर या फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाकर अपनी भड़ास निकालते हैं. अपनी इन शिकायतों में वे बीमा कंपनियों (Insurance Companies) को भी टैग करते हैं, लेकिन उनकी शिकायत का निराकरण नहीं हो पाता. कुछ पॉलिसीहोल्डर्स अपनी शिकायत दर्ज करवाने के लिए बीमा कंपनियों के कॉल सेंटर्स से संपर्क करते हैं. वहां भी ज्यादा इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पॉन्स सिस्टम (IVRS) होता है और उन्हें समाधान नहीं मिल पाता. अगर कस्टमर केयर एग्जिक्यूटिव से बात हो भी गई, तब भी मामले का हल नहीं निकलता है. अगर आपको भी अपनी बीमा कंपनी से कोई शिकायत है और उसका निराकरण नहीं हो पा रहा है तो आपको ऐसी जगहों पर कंप्लेन करना चाहिए जहां से ठोस जवाब आपको मिल सके और समस्याओं का हल निकल सके.
इंश्योरेंस ओम्बड्समैन (Insurance Ombudsman) का करें रुख
अगर आपकी बीमा कंपनी आपकी शिकायतों का निराकरण नहीं कर रही है तो आप इंश्योरेंस ओम्बड्समैन में अपना कंप्लेन दर्ज करवा सकते हैं. इसके लिए आपको ओम्बड्समैन ऑफिस के ग्रीवांस रीड्रेसल ऑफिसर (GRO) के यहां अपनी शिकायत दर्ज करवानी होगी. policyholder.gov.in वेबसाइट से आप सभी कंपनियों के ग्रीवांस रीड्रेसल ऑफिसर की ईमेल आईडी प्राप्त कर सकते हैं. उन्हें आप लिखित में सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपनी कंप्लेन भेजें और उसका एक्नॉलेजमेंट लेना न भूलें.
यहां ध्यान रखने वाली बात है कि ओम्बड्समैन का ग्रीवांस सेल पॉलिसीहोल्डर्स के बदले किसी वकील या अन्य व्यक्ति द्वारा किए गए शिकायतों पर कभी गौर नहीं फरमाता है. यहां सिर्फ पॉलिसीहोल्डर्स की शिकायतों पर ही गौर किया जाता है.
बीमा कंपनी के समाधान से नहीं हैं संतुष्ट तो IRDAI में करे कंप्लेन
शिकायत दर्ज होने के 15 दिनों के भीतर बीमा कंपनी को इसका समाधान करना होगा. अगर आप बीमा कंपनी के समाधान से संतुष्ट नहीं हैं तो आप भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDAI) के उपभोक्ता मामलों के विभाग का रुख कर सकते हैं. आप 155255 या 18004254732 पर कॉल कर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं हैं या फिर complaints@irdai.gov.in पर ईमेल भी कर सकते हैं. बीमा कंपनी के खिलाफ आप अपनी शिकायतें बीमा भरोसा पोर्टल (bimabharosa.irdai.gov.in) पर भी दर्ज करवा सकते हैं और अपनी शिकायत की स्थिति जान सकते हैं.
ये भी पढ़ें
Rupee Vs Dollar: रुपये में दिखी मजबूती, डॉलर के मुकाबले 67 पैसे चढ़कर 82.14 पर आया
ट्रेडिंग न्यूज
टॉप हेडलाइंस
and tablets