Budget 2025: अब 85 परसेंट से अधिक नहीं भरेंगे एक रुपये का टैक्स, क्या बजट में हुए ऐलान से घाटे में जाएगी सरकार?
Budget 2025: सरकार ने न्यू टैक्स रिजीम के तहत टैक्स स्लैब में बदलाव किया है, जिसका फायदा 85 परसेंट से अधिक इनकम टैक्स पेयर्स को मिलेगा. हालांकि, इससे सरकार को नुकसान भी उठाना पड़ेगा.

Budget 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2025-26 के आम बजट में टैक्सपेयर्स का खास ख्याल रखा है. सरकार ने न्यू टैक्स रिजीम के तहत टैक्स स्लैब में बदलाव किया है, जिसका फायदा 85 परसेंट से अधिक इनकम टैक्स पेयर्स को मिलेगा. देश के अधिकांश करदाताओं का ख्याल रखते हुए सालाना 12.75 लाख रुपये तक की आमदनी वालों को टैक्स के बोझ से राहत दे दी है. यानी कि इन्हें एक भी पैसा टैक्स नहीं भरना पड़ेगा.
नई घोषणा से सरकार को होगा तगड़ा घाटा
इसे एक उदाहरण के तौर पर ऐसे समझें- साल 2021-22 के आंकड़ों के मुताबिक, इस दौरान भारत में 6.33 करोड़ करदाताओं ने व्यक्तिगत आयकर का भुगतान किया. इनमें से 5.51 करोड़ करदाताओं (लगभग 87 प्रतिशत) की सालाना आमदनी 10 लाख रुपये से कम थी. जबकि नई कर व्यवस्था के तहत अब इन्हें कोई टैक्स नहीं देना पड़ता. सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने CNN-News18 से बात करते हुए कहा, इस नए उठाए गए कदम के तहत टैक्स पर छूट का पैमाना काफी ज्यादा है. इससे देश में सबसे अधिक टैक्स चुकाने वाले मिडिल क्लास को फायदा होगा. हालांकि, इससे सरकार को टैक्स से मिलने वाले रेवेन्यू में 1 लाख करोड़ का घाटा होगा.
बढ़ सकती है न्यू टैक्स रिजीम को चुनने वालों की संख्या
बीते सालों में न्यू टैक्स रिजीम को अपनाने वालों की संख्या वैसे ही बढ़ी है. अब सरकार के इस ऐलान के बाद इनकी संख्या और भी बढ़ेगी. साल 2024-25 के लिए कुल 7.28 करोड़ लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल किया. इनमें से 5.27 करोड़ (72 परसेंट) ने न्यू टैक्स रिजीम को चुना, जबकि 2.01 करोड़ ITR पुरानी कर व्यवस्था के तहत दाखिल हुए थे.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट में इनकम टैक्स छूट पर बात करते हुए कहा, ''इस बजट से राज्यों के खजाना नहीं, लोगों की जेबें भरेंगी.''
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Source: IOCL




















