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आईटी रिटर्न तय समय पर नहीं किया दाखिल तो देना होगा जुर्माना

नई दिल्ली: अगर आपने समय पर अपना इनकम टैक्स रिटर्न नही दाखिल किया तो परेशानी हो सकती है. नए आम बजट के जरिए समय पर रिटर्न नहीं दाखिल करने वालों के लिए जुर्माने का प्रावधान किया गया है. नया नियम पहली अप्रैल 2018 से लागू होगा और असेसमेंट इयर 2018-19 के लिए प्रभावी होगा.

वेतनभोगी लोगो के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई होती है. दूसरे शब्दों में कहे तो वित्त वर्ष 2017-18 और अससमेंट इयर 2018-19 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2018 होगी. अभी तक के प्रावधानों के मुताबिक, यदि 31 जुलाई तक रिटर्न नहीं दाखिल किया और कोई टैक्स बकाया नहीं है तो अगले साल मार्च यानी 31 मार्च 2019 तक बगैर जुर्माने या किसी परेशानी के रिटर्न दाखिल करने की सुविधा मिली हुई थी. वहीं अगर टैक्स बकाया है तो पहली अप्रैल 2018 से हर महीने 1 फीसदी की दर से ब्याज चुकाना होगा. टैक्स और बकाया चुकाने के बाद ही रिटर्न दाखिल करने की सुविधा मिलेगी.

नए बजट में कहा गया है कि

  • अगर आपकी आय 5 लाख रुपये है और 31 जुलाई 2018 तक आपने वित्त वर्ष 2017-18 का रिटर्न दाखिल नहीं किया तो आप 1 हजार रुपये जुर्माना चुकाकर 31 मार्च 2019 तक रिटर्न दाखिल कर सकेंगे.
  • अगर आपकी आय 5 लाख रुपये से ज्यादा है और 31 जुलाई 2018 तक रिटर्न दाखिल नहीं किया तो आपके लिए दो विकल्प है.
  • पहले विकल्प के तहत 31 दिसम्बर 2018 तक 5000 रुपये जुर्माना देकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं
  • दूसरे विकल्प के तहत 1 जनवरी 2019 से लेकर 31 मार्च 2019 तक 10 हजार रुपये जुर्माना देकर रिटर्न दाखिल कर सकेंगे.
  • 31 मार्च 2019 के बाद किसी भी सूरत में वित्त वर्ष 2017-18 और असेसमेंट इयर 2018-19 का रिटर्न दाखिल नहीं किया जाएगा.
  • ऐसी सूरत में आप नॉन फाइलर घोषित कर दिए जाएंगे और फिर आपके खिलाफ आयकर कानून के तहत जुर्माना लगाने की कार्रवाई होगी.

2015-16 के आंकड़ों के मुताबिक, देश में करीब 3 करोड़ 70 लाख व्यक्तिगत आयकर दाता रिटर्न दाखिल करते हैं. वहीं दूसरी ओर विभाग ने पिछले ही महीने ऐलान किया था कि 2014-15 में कम से कम 67.54 लाख ऐसे लोगो की पहचान की गई है जिन्होंने मोटा लेन-देन किया, लेकिन असेसमेंट इयर 2015-16 के लिए रिटर्न दाखिल नही किया. इसके पहले ही लाखों ऐसे लोगों को नोटिस भेजा जा चुका है जिन्होंने आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया.

आयकर की मौजूदा व्यवस्था के तहत अगर आपकी उम्र 60 साल से कम है और आपकी आमदनी ढ़ाई लाख रुपये या उससे ज्यादा है तो आपको रिटर्न दाखिल करना चाहिए, भले ही आपकी कोई टैक्स देनदारी नहीं बनती हो. यही नहीं अगर आपकी आमदनी कर योग्य आमदनी से कम है और आपको भुगतान टीडीएस काटकर दिया गया है तो रिफंड पाने के लिए रिटर्न दाखिल करना चाहिए. आयकर रिटर्न दाखिल करने के कई फायदे हैं, मसलन बैंक से कर्ज लेते वक्त या फिर कुछ देशों के लिए वीजा का आवेदन करते हुए ये रिटर्न आपकी मदद करते हैं.

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