ट्रैक्टर पर 2.45 लाख सब्सिडी, ऐसे करें आवेदन
Tractor Subsidy Scheme: खेती को आसान बनाने के लिए ट्रैक्टर पर मिल रह है 2.45 लाख तक की बंपर सब्सिडी. जानिए किन किसानों को मिलेगा 50% तक का भारी अनुदान और कैसे करना होगा आवेदन.

Tractor Subsidy Scheme: बदलते वक्त के साथ खेती का तरीका भी बदला है. पहले जहां खेती में ज्यादातर काम किसानों को अपने हाथों से करने होते थे. वहीं अब उन कामों की करने के लिए मशीनें आ चुकी हैं. इन मशीनों की लागत काफी ज्यादा होती है. इसलिए किसान इन महंगी मशीनों को नहीं खरीद पाते हैं. यही वजह है कि सरकार है भी मशीनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए किसानों को सब्सिडी देती है. मध्य प्रदेश सरकार की ओर से भी आधुनिक यंत्रीकरण के लिए किसानों को लाखों रुपये की सब्सिडी जा रही है.
सरकार की इस योजना का मकसद किसानों की लागत कम करना और खेती को पहले से ज्यादा आसान और लाभदायक बनाना है. इस योजना की अच्छी बात यह है कि छोटे और सीमांत किसानों के साथ अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग को ज्यादा सब्सिडी का लाभ मिलेगा. अगर आप भी खेती के लिए नया ट्रैक्टर या आधुनिक यंत्र खरीदने की सोच रहे हैं. तो यह योजना आपके लिए बड़ी राहत साबित हो सकती है. जान लीजिए कैसे करना होगा योजना में आवेदन और की दस्तावेजों की जरूरत.
मिनी ट्रैक्टर पर 2.45 लाख रुपये तक की सब्सिडी
एमपी के उद्यानिकी विभाग ने इस साल सागर जिले के किसानों के लिए 20 हॉर्स पावर वाले 12 मिनी ट्रैक्टर का लक्ष्य तय किया है. इन ट्रैक्टरों की कीमत करीब 4.90 लाख रुपये है. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और छोटे किसानों को इस पर 50 प्रतिशत यानी अधिकतम 2.45 लाख रुपये तक की सब्सिडी मिलेगी. वहीं ढाई एकड़ से ज्यादा जमीन वाले किसानों को 40 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी.
इसके अलावा 8 बीएचपी पावर टिलर पर भी 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी मिल रही है. करीब 2 लाख रुपये कीमत वाली इस मशीन पर पात्र किसानों को 1 लाख रुपये तक की सहायता मिलेगी. जबकि दूसरे किसानों को 40 प्रतिशत सब्सिड़ी दी जाएगी. योजना में पावर ऑपरेटेड नैपसैक स्प्रेयर, ताइवान स्प्रेयर, ड्रिप सिस्टम, मल्चिंग और दूसरे आधुनिक कृषि यंत्र भी शामिल हैं, जिन पर तय नियमों के मुताबिक सब्सिडी दी जाएगी.

आवेदन के लिए किन दस्तावेजों की होगी जरूरत?
अगर किसान इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं. तो सबसे पहले उन्हें मध्य प्रदेश उद्यानिकी विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा. आवेदन के समय कुछ जरूरी दस्तावेज तैयार रखने होंगे. इनमें पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, बैंक खाते की कॉपी, खसरा की नकल, मोबाइल नंबर और अनुसूचित जाति या जनजाति वर्ग के किसानों के लिए जाति प्रमाण पत्र शामिल है.
सभी दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करने के बाद किसान अपनी पसंद की योजना का चयन कर सकते हैं. आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है, इसलिए किसान घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर की मदद से भी आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करते समय सभी जानकारी सही भरना जरूरी है. क्योंकि किसी भी तरह की गलती होने पर आवेदन रद्द हो सकता है.
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ऐसे मिलेगा योजना का लाभ
इस योजना में आवेदन करने के बाद सभी किसानों को सीधे सब्सिडी नहीं मिलती. उद्यानिकी विभाग तय प्रक्रिया के तहत लॉटरी सिस्टम के जरिए लाभार्थियों का चयन करता है. जिन किसानों का नाम चयन सूची में आता है उन्हें ही संबंधित योजना का लाभ दिया जाता है. इसके बाद किसान तय नियमों के अनुसार कृषि यंत्र खरीद सकते हैं और अनुदान की राशि प्राप्त कर सकते हैं.
विभाग का कहना है कि आवेदन समय पर करना और सभी दस्तावेज सही अपलोड करना बेहद जरूरी है. अगर आप आधुनिक खेती की शुरुआत करना चाहते हैं और ट्रैक्टर या दूसरे कृषि यंत्र खरीदने की योजना बना रहे हैं. तो यह योजना आपकी लागत को काफी हद तक कम कर सकती है. इसलिए आवेदन शुरू होते ही बिना देरी किए रजिस्ट्रेशन कर लेना बेहतर रहेगा.
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