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Nirbhaya Case: दोषियों की फांसी पर आया नया मोड़
निर्भया के दोषियों की 22 जनवरी को होने वाली फांसी में नया पेंच फंस गया है. हाई कोर्ट में सरकारी वकीलों से कहा है कि दया याचिका खारिज होने के 14 दिन बाद ही फांसी हो सकती है. 22 जनवरी को दोषियों की फांसी टलने की आशंका है. सुनवाई के दौरान मुकेश के वकीलों ने दलील दी कि जब तक राष्ट्रपति के पास लंबित दया याचिका पर फैसला नहीं आ जाता तब तक फांसी नहीं दी जानी चाहिए. मुकेश के वकीलों की ओर से सुप्रीम कोर्ट के एक पुराने आदेश का हवाला दिया गया, जिसमें कहा गया कि राष्ट्रपति अगर दया याचिका खारिजस कर भी देते हैं तब भी 14 दिन का वक्त दिया जाना चाहिए.
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