एक्सप्लोरर
Shaheen Bagh Protest पर SC-'सड़क पर प्रदर्शन सही नहीं' । Special Bulletin
दिल्ली के शाहीन बाग में प्रदर्शन पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि विरोध की भी एक सीमा होती है और सार्वजनिक जगह को इस तरह से अनिश्चित काल के लिए नहीं घेरा जा सकता है.सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसे विरोध पर प्रशासन कार्रवाई कर सकता है, उसे कोर्ट के आदेश की ज़रूरत नहीं.
और देखें

जस्टिन एम. भरूचाcorporate lawyer
Opinion


























