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Aurangabad ट्रेन हादसे पर Supreme Court ने संज्ञान लेने से इंकार किया
औरंगाबाद ट्रेन हादसे और प्रवासी मजदूरों की देश भर में स्थिति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है कि पैदल चलने वालों को रोका नहीं जा सकता है. इसी दौरान सरकार के वकील ने कहा कि सबके घर लौटने की व्यवस्था की जा रही है, उन्हें सब्र से अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए.
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