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उन्नाव मामला: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश- सभी केस दिल्ली ट्रांसफर, 45 दिन में पूरा हो ट्रायल

live updates, unnao case in supreme court full details उन्नाव मामला: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश- सभी केस दिल्ली ट्रांसफर, 45 दिन में पूरा हो ट्रायल

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने उन्नाव गैंगरेप पीड़िता की हालत के बारे में जानकारी ली है और पूछा है कि क्या उन्हें बेहतर इलाज के लिए दिल्ली लाया जा सकता है? CJI ने CBI से 7 दिनों में हादसे की जांच पूरी करने को कहा है और साथ ही इस मामले से जुड़े सभी केसों को दिल्ली से बाहर ट्रांसफर करने की भी बात कही है. माना जा रहा है कि अब इस मामले की सुनवाई दिल्ली में होगी. दूसरी ओर बीजेपी ने आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को पार्टी से निकाल दिया है.

सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ

उन्नाव मामले में जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरु हुई तो सॉलिसीटर जनरल ने कोर्ट को केसों का चार्ट सौंपा. पहला मामला रेप केस का है जिसमें आरोपी जेल में है. दूसरा आर्म्स एक्ट का केस है जिसमें पीड़िता के पिता को गिरफ्तार किया गया था. तीसरा केस पिता की हत्या का है जिसे पीड़िता की मां ने दर्ज कराया था. चौथा मामला एक्सीडेंट का है जो रविवार को हुआ है जिसमें पीड़िता की मौसी और चाची की मौत हो गई.

 

सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसीटर जनरल से पूछा कि पीड़िता के पिता की मौत के मामले में आरोपी कौन हैं इस पर सॉलिसीटर जनरल ने बताया कि आरोपी प्राइवेट लोग हैं, पुलिसवाले नहीं हैं. इसके बाद कोर्ट ने पूछा कि पीड़िता के पिता की गिरफ्तारी और मौत के बीच कितने दिन का अंतर था. इस पर उन्हें बताया गया कि तीन तारीख को उन्हें हिरासत में लिया गया था और उनकी मौत नौ तारीख में हुई.

 

 

 

 

14:40 PM (IST)  •  01 Aug 2019

कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि पीड़ितों को मुआवजे पर भी हमने विचार किया. फिलहाल अंतरिम मुआवजे के तौर पर यूपी सरकार 25 लाख पीड़िता को दे. पीड़िता और उसके वकील को सुरक्षा को सुरक्षा दी जाए. लड़की के परिवार, चाचा और उनके परिवार को तत्काल सीआरपीएफ की सुरक्षा मिले. यूपी के वकील पीड़िता के चाचा महेश सिंह को भी रायबरेली जेल से दिल्ली की तिहाड़ जेल ट्रांसफर करने की दरख्वास्त कर रहे हैं. कोर्ट ने इस पर कोई आदेश नहीं दिया महेश जेल में खुद को खतरा बताते हैं. पीड़ित और वकील को इलाज के लिए दिल्ली शिफ्ट करने को कल फिर सुनवाई होगी.
14:16 PM (IST)  •  01 Aug 2019

इस मामले में सीजेआई ने बड़ा आदेश दिया है. सीजेआई ने फैसला सुनाते हुए सभी मुकदमों को दिल्ली ट्रांसफर कर दिया है. कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि एक जज की अदालत में सभी मामलों की सुनवाई होगी. एक्सीडेंट की जांच एक हफ्ते में पूरी हो. अगर ज़रूरी हो तो जांच अधिकारी एक और हफ्ते का समय हमसे मांग सकते हैं. मुकदमा शुरू करने के बाद 45 दिन में ट्रायल पूरा करें. आरोपी चाहें तो इस आदेश पर आपत्ति या सुधार के लिए हमारे पास आ सकते हैं.
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