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मथुरा जिला कोर्ट में श्रीकृष्ण विराजमान की 13.37 एकड़ जमीन के स्वामित्व और शाही ईदगाह हटाने की अपील मंजूर हो गई है. अब इस मसले पर 18 नवंबर को सुनवाई होगी. इससे पहले सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में केस को खारिज कर दिया गया था. डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट अब विपक्षी दलों को नोटिस भी जारी करेगा। अपील स्वीकार होने से पक्षकार और हिंदूवादी नेताओं ने खुशी जाहिर की है. भगवान 'श्रीकृष्ण विराजमान' की ओर 13.37 एकड़ जमीन के मालिकाना हक के लिए 13 अक्टूबर को जिला जज मथुरा की अदालत में अपील की गई थी . इस पर 16 अक्टूबर को सुनवाई का दिन तय किया गया था । आज जिला जज साधना रानी ठाकुर मामले को स्वीकृत कर लिया है. अपील में श्रीकृष्ण जन्मस्थान की 13.37 एकड़ जमीन को शाही ईदगाह से मुक्त कराने की मांग की गई है.
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