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जियो का वोडाफोन को जवाब, ट्राई ने हमारी फ्री सेवा को दी है क्लीनचिट

नई दिल्लीः दूरसंचार कंपनी रिलायंस जियो ने बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट को सूचित किया कि दूरसंचार नियामक ट्राई ने ग्राहकों को उसकी मुफ्त पेशकशों को पूरी तरह वैध बताया है. जब वोडाफोन इंडिया की याचिका सुनवाई के लिए आई, तब न्यायाधीश संजीव सचदेवा की अदालत में कंपनी की ओर से यह बात रखी गई. वोडाफोन इंडिया ने याचिका दायर कर रिलायंस जियो पर ट्राई के शुल्क दर आदेशों के 'खुल्लमखुला उल्लंघन' का आरोप लगाया है. बहरहाल, याचिका पर आज सुनवाई नहीं हो सकी और अब इसके लिए 21 फरवरी की तारीख दी गई है. इससे पहले अदालत को बताया गया कि दूरसंचार विवाद निपटान अपीलीय न्यायाधिकरण (टीडीसैट) कुछ मुद्दों पर 20 फरवरी को विचार करेगा. ट्राई को 20 फरवरी को टीडीसैट के समक्ष यह स्पष्ट करना होगा कि क्या रिलायंस जियो ने अपनी दो मुफ्त पेशकशों में 'अंतर' के बारे में उसे व अपने ग्राहकों को सूचित किया था या नहीं.
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