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Rent Agreement: यूपी में किराएदारों को ध्यान रखने होंगे ये नियम, रेंट एग्रीमेंट के नियमों में बड़ा बदलाव

UP Rent Agreement Act: अभी तक रेंट एग्रीमेंट में स्टाप शुल्क ज्यादा होने की वजह से बहुत कम लोग ही इसकी रजिस्ट्री कराते हैं. जिसकी वजह से संपत्ति मालिक और किरायेदार में अक्सर विवाद देखने को मिलता है.

UP Rent Agreement Act: उत्तर प्रदेश में अब संपत्ति की सुरक्षा को लेकर पुख्ता प्रावधान किए जाने की तैयारी की गई है. इसके तहत अब रेंट एग्रीमेंट की रजिस्ट्री को बढ़ावा दिया जाएगा. जल्द ही इससे संबंधित प्रस्ताव प्रदेश कैबिनेट की बैठक में पेश किया जाएगा. लोगों के में रेंट एग्रीमेंट की रजिस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए स्टांप शुल्क काफी कम रखने की सिफारिश की गई है. इसके तहत एक साल के रेंट एग्रीमेंट के लिए 500 रुपये से अधिकतम 20 हजार रुपये के स्टांप शुल्क होगा. 

इस बारे में जानकारी देते हुए स्टाप व पंजीयन मंत्री रवींद्र जायसवाल ने कहा कि रेंट एग्रीमेंट की रजिस्ट्री होने से मकानमालिक और किरायेदारों से जुड़े विवादों में कमी आएगी और रेंट पर दी गई संपत्ति सुरक्षित रहेगी. वर्तमान समय में किराये और अवधि के हिसाब से स्टाप शुल्क तय होता है. किरायेनामे को पंजीकृत कराने से के बाद दोनों पक्षों के हित सुरक्षित रहेंगे. रजिस्ट्री के बाद एग्रीमेंट में लिखी शर्तों के हिसाब से ही कानूनी मान्यता होगी. 

रेंट एग्रीमेंट की रजिस्ट्री को दिया जाएगा बढ़ावा
अभी तक रेंट एग्रीमेंट में स्टाप शुल्क ज्यादा होने की वजह से बहुत कम लोग ही इसकी रजिस्ट्री कराते हैं और ज़्यादातर सौ रुपये के स्टाप पर ही किराये का समझौता कर लेते हैं जिसका कोई कानूनी दावा नहीं होता है. एक आंकड़ें के मुताबिक़ पिछले एक साल में  86 हजार लोगों ने ही अपनी संपत्ति का रेंट एग्रीमेंट कराया है जबकि प्रदेश में लाखों की संख्या में लोगों ने अपने घर और संपत्तियों को किराये पर दिया है. 

बताया जा रहा है कि नए नियम के तहत रेंट एग्रीमेंट के लिए अलग से पोर्टल बनाया जाएगा. जिसका एक तय फॉर्मेट होगा, जिसका प्रिंट आउट भी लिया जा सकेगा या उसे अपने पास सेव करके रखा जा सकेगा. इस फॉर्मेट पर स्टांप चिपकाने के बाद इसे कानूनी मान्यता मिल जाएगी. जिसके आधार पर दोनों पक्षों की तरफ से दावे किया जा सकते हैं. 

नए एग्रीमेंट एक्ट का प्रस्ताव कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा. इस प्रस्ताव में एक साल तक के रेंट एग्रीमेंट के लिए किराये का दो फ़ीसद स्टाप शुल्क रखने का प्रावधान है. इसके साथ ही दो लाख रुपये तक के किराये पर केवल 500 रुपये का स्टांप शुल्क और पांच लाख रुपये तक के किराये पर 5 हजार रुपये और एक करोड़ तक के किराये पर 20 हज़ार रुपये के स्टांप शुल्क किए जाने की तैयारी है. 

 

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