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UP News: 11 साल पुराने मामले में सपा विधायक अमिताभ बाजपेयी दोषी करार, एक साल की सजा
UP News: समाजवादी पार्टी के विधायक अमिताभ बाजपेयी (Amitabh Bajpayee) के 11 साल पुराने मामले में एमपीएमएलए कोर्ट ने फैसला सुना दिया है. हालांकि, उनकी विधायकी पर कोई खतरा नहीं है.
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SP MLA Amitabh Bajpayee:
समाजवादी पार्टी के विधायक अमिताभ बाजपेयी को 11 साल पुराने मामले में एक साल की सजा हुई है. 4 अक्टूबर 2011 को बिठूर थाने में शिकायत दर्ज की गई थी, जिसमें उनपर वाणिज्य कर टीम के साथ मारपीट करने का आरोप लगा था. इस मामले में सपा विधायक की सजा का एलान MP/MLA कोर्ट की तरफ से दिया गया है. हालांकि उनकी विधायकी पर कोई खतरा नहीं है. क्योंकि दो साल या इससे ज्यादा की सजा में ही विधायकी पर खतरा रहता है.
4 अक्टूबर 2011 को दर्ज हुआ था केस
कानपुर की आर्यनगर विधानसभा से सपा विधायक अमिताभ बाजपेई कानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में बुधवार को पेश हुए थे. व्यस्तता के चलते फैसला न देकर अगली तारीख दे दी गई थी. उनके खिलाफ 4 अक्टूबर 2011 को बिठूर थाने में FIR दर्ज हुई थी. विधायक अमिताभ बाजपेई सहित 40-50 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ था. उन पर वाणिज्य कर टीम के साथ मारपीट करने और सरकारी कागजात फाड़ने का आरोप लगा था. इसके साथ ही सपा विधायक के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा डालने, सरकारी कर्मियों के साथ मारपीट करने, बलवा और एससीएसटी के तहत बिठूर थाने में केस दर्ज हुआ था.
वाणिज्य कर टीम के साथ की मारपीट
वाणिज्य कर के असिस्टेंट कमिश्नर दिनेश पाल मंधना में जीटी रोड के पास वाहनों की चेंकिंग कर रहे थे. इस दौरान उन्होंने एक पिकअप को रोक लिया, इसके बाद पिकअप ड्राइवर ने किसी को फोन किया. इसके बाद सपा विधायक अमिताभ बाजपेई करीब 40-50 लोगों के साथ वहां पर चार पांच गाड़ियों में आ गए. इसके बाद उन्होंने वाणिज्य कर टीम को घेर लिया और उनके साथ मारपीट करते हुए उनके कागज भी फाड़ दिए. अब कोर्ट ने 11 साल पुराने वाले इस मामले में सपा विधायक को एक साल की सजा सुनाई है और 8600 रुपये का बेल बॉन्ड विधायक की ओर से अदालत में जमा कराया है.
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