सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क के अवैध मकान निर्माण मामले में नया मोड़, अब यहां होगी सुनवाई
UP News: सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क के बिना नक्शा अवैध मकान निर्माण मामले की सुनवाई सिटी मजिस्ट्रेट करेंगे. इस मामले में अगली सुनवाई 29 अप्रैल को होगी. इस मामले की सुनवाई दिसंबर 2024 से हुई.

Sambhal News: संभल में सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क के बिना नक्शा अवैध मकान निर्माण मामले में अब नया मोड़ आ गया है. अब इस मामले की सुनवाई एसडीएम की जगह सिटी मजिस्ट्रेट करेंगे. संभल में पहली बार नगर मजिस्ट्रेट की नियुक्ति हुई है. पीसीएस अधिकारी सुधीर कुमार ने मंगलवार को अपना कार्यभार संभाल लिया है.
नगर मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार सदर कोतवाली संभल, हयातनगर, नखासा और हजरत नगर गढ़ी थाना क्षेत्र की कानून व्यवस्था देखेंगे. साथ ही विनियमित क्षेत्र का प्रभार भी उन्हें सौंपा गया है इसलिए अब सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क के बिना नक्शा अवैध मकान निर्माण का मामला भी वही देखेंगे.
29 अप्रैल को मामले की अगली सुनवाई
सिटी मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार ने बताया कि यह मामला यूपी रेगुलेशन ऑफ बिल्डिंग एक्ट 1958 की धारा 10 के तहत दर्ज है. आज की सुनवाई बार एसोसिएशन द्वारा कश्मीर मामले में कंडोलेंस के कारण स्थगित कर दी गई है. अब इस मामले में अगली सुनवाई 29 अप्रैल को होगी.
सांसद की ओर से लगातार मांगा जाता रहा है समय
इस मामले की शुरुआत दिसंबर 2024 से हुई, एसडीएम डॉ. वंदना मिश्रा ने सपा सांसद को पहला नोटिस 5 दिसंबर को जारी किया. इसके बाद सांसद की ओर से लगातार समय मांगा जाता रहा. एसडीएम ने दिसंबर से अप्रैल तक कई बार नोटिस जारी किए और समय दिया.
SDM ने सांसद पर लगाया था जुर्माना
30 जनवरी को सांसद की तरफ से उनके वकील कासिम जमाल और नईम एडवोकेट एसडीएम के सामने पेश हुए थे. लगातार समय मांगने पर एसडीएम ने सांसद पर 500 रुपए का जुर्माना भी लगाया था. 23 अप्रैल तक एसडीएम डॉ. वंदना मिश्रा ने इस मामले की सुनवाई की लेकिन अब आगे इस मामले की सुनवाई सिटी मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार करेंगे.
सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क के भवन के इस मामले में अगली सुनवाई 29 अप्रैल को सिटी मजिस्ट्रेट की अदालत में होगी. 24 नवंबर 2024 को सर्वे के दौरान हुई हिंसा के बाद संभल में नगर मजिस्ट्रेट की नियुक्ति पहली बार की गई है.
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