संभल में सरकारी जमीन पर बने अवैध मदरसे पर बुलडोजर एक्शन, भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात
Sambhal News: संभल एसडीएम ने बताया कि इस मदरसे को हटना के लिए साल 2024 में कोर्ट ने आदेश दिया था. डेढ़ साल बाद इन्हें नोटिस भी दिया गया, जिसके बाद आज ये कार्रवाई की गई है.

उत्तर प्रदेश के संभल में सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से बनाए गए मदरसा पर प्रशासन ने बुलडोज़र की कार्रवाई की है. ये मदरसा नरौली इलाके में खाद के गड्ढे और रास्ते की जमीन पर कब्जा करके बनाया गया था. ये कार्रवाई संभल कोर्ट द्वारा जारी आदेश के बाद की गई हैं. इस दौरान मौके पर भारी संख्या पुलिस फोर्स भी तैनात रही.
बताया जा रहा है कि संभल के नरौली इलाके में ग्राम समाज की जमीन पर मदरसा बनाया गया था. जिसके लिए यहां कुछ रास्ते की ज़मीन और खाद की ज़मीन पर अतिक्रमण किया गया था. मदरसे के लिए क़रीब 285 एयर जमीन कब्जाई गई थी. राजस्व विभाग की जांच में पाया गया कि ये जमीन ग्राम सभा की ता और सार्वजनिक उपयोग की थी.
संभल में अवैध मदरसे पर चला बुलडोजर
इस ज़मीन पर किसी निजी निर्माण की अनुमति नहीं थी जिसके बाद कोर्ट ने इस मदरसे को हटाने और सरकारी जमीन खाली करने का आदेश दिया था. जिसके बाद गुरुवार सुबह ही प्रशासन की टीम पूरे पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची. बुलडोज़र को देखने के बाद वहां मोजूद लोगों ख़ुद ही सारा सामान निकालना शुरू कर दिया, जिसके बाद प्रशासन ने इस अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया.
भारी संख्या में पुलिस बल रहा मौजूद
चंदौसी SDM आशुतोष तिवारी ने कहा, "यह मदरसा नरौली में है और यह खाद के गड्ढे और रास्ते में दोनों में मिलाकर बना हुआ था जिस पर कार्रवाई की गई है और आज इसे बुलडोजर की मदद से गिराया जा रहा है. इस कार्रवाई के दौरान दोनों नायब तहसीलदार, सीओ और पूरी पुलिस फोर्स की टीम मौजूद रही."
एसडीएम ने कहा कि इस मदरसे के अलावा यहां सात-आठ मकान और भी हैं. जो इसी गाटर संख्या में आते हैं. मदरसे के बाद जब भी आगे की कार्रवाई होगी तो इन्हें भी यहां से हटाया जाएगा. उन्होंने कहा कि इसके लिए पहली बार आदेश जून 2024 में कोर्ट ने आदेश दिया था, डेढ़ साल के बाद इन्हें नोटिस भी दिया गया लेकिन जब इन्होंने स्वयं ये मदरसा नहीं हटाया तो ये कार्रवाई की गई है.
इनपुट- राजकुमार
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