Kanpur Nagar CMO Vs CMO: जांच के आदेश के बाद डॉ. हरिदत्त नेमी का बड़ा बयान, कहा- मैं दोबारा आऊंगा, फिर...
उत्तर प्रदेश स्थित कानपुर नगर में सीएमओ बनाम सीएमओ मामले में डॉ. हरिदत्त नेमी के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं. वहीं डॉ. उदयनाथ ने भी एक आदेश जारी किया है.

उत्तर प्रदेश स्थित कानपुर नगर में सीएमओ विवाद में डॉक्टर हरिदत्त नेमी के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं. इसके बाद डॉक्टर नेमी ने कहा है कि वह फिर लौट कर आएंगे. इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ से अपने निलंबन पर स्टे लेने के बाद हरिदत्त नेमी, गुरुवार, 10 जुलाई को ऑफिस से यह कहते हुए चले गए दोबारा आएं. आज पुलिस के अधिकारियों ने इनसे बंद कमरे में बात की. उसके बाद यह अपने ऑफिस से निकलकर यह कहते हुए चले गए कि हाईकोर्ट से आर्डर लेकर दोबारा आएंगे.
हाईकोर्ट से निलंबन पर स्टे मिलने के बाद डॉ. हरिदत्त नेमी ने गुरुवार को पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में अपने ऑफिस से बाहर निकलते हुए कहा कि 'मेरे पास कोर्ट का स्टे ऑर्डर है, लेकिन शासन की ओर से कोई स्पष्ट आदेश नहीं आया है.'
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डॉ. नेमी ने कहा, 'प्रशासन दूसरी ओर खड़ा है. मुझ पर कुर्सी छोड़ने का दबाव बनाया जा रहा है. ऐसे में मैं स्वेच्छा से घर लौट रहा हूं.'
दो कार्यालय ज्ञाप हुए जारी
बता दें गुरुवार को ही दो कार्यालय ज्ञाप जारी हुए. एक कानपुर नगर से और दूसरा लखनऊ से. कानपुर नगर में मुख्य चिकित्साधिकारी के पद पर तैनात डॉक्टर उदयनाथ ने डॉक्टर हरिदत्त नेमी को लेकर आदेश जारी किया. उन्होंने अपने ज्ञाप में कहा कि डॉ. नेमी से कोई भी दस्तावेज या कागजात दस्तखत न कराए जाएं. इतना ही नहीं उन पर सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल करने की रोक भी लगाई गई. डॉ.उदयनाथ के कार्यालय ज्ञाप में कहा गया था कि बिना अनुमति के वह गाड़ी इस्तेमाल नहीं कर सकते.
इसके कुछ देर बाद ही लखनऊ से प्रमुख सचिव,चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, पार्थसारथी सेन शर्मा की ओर से एक कार्यालय ज्ञाप जारी हुआ जिसमें डॉ. हरिदत्त नेमी के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए गए थे. डॉ. नेमी से जांच में सहयोग की अपेक्षा की गई है.
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