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UP Politics: अल्लाह ने चाहा तो... कानपुर में कोर्ट की पेशी के बाद इरफान सोलंकी ने दिया बड़ा बयान

Kanpur News: सीसामऊ से पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की बुधवार को कानपुर कोर्ट में पेशी हुई. इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बात की.

उत्तर प्रदेश स्थित कानपुर की सीसामऊ सीट से पूर्व विधायक और समाजवादी पार्टी के नेता इरफान सोलंकी की बुधवार को अदालत में पेशी हुई. इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने 2027 में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव पर भी टिप्पणी की. 

इरफान सोलंकी ने कहा कि 2027 के चुनाव में अल्लाह ने चाहा तो दो-दो उम्मीदवार होंगे. चिंता न करिए आप लोग. इरफान सोलंकी ने अपनी पत्नी नसीम का जिक्र करते हुए कहा कि जनता ने उन्हें जिताया, मैं इसके लिए आभारी हूं.  सोलंकी ने कहा कि मेरे अल्लाह पर मुझे पूरा भरोसा है. आज नहीं तो कल वही हाल होगा. हम हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे. 

कानपुर कोर्ट पहुंचे पूर्व विधायक इरफान सोलंकी ने कहा कि आप लोगों ने समर्थन दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद. आगे भी आप लोगों का प्यार मिलता रहेगा, इसकी उम्मीद है.

महाराजगंज से कानपुर लाए गए इरफान

बता दें गैंगस्टर एक्ट के मामले में बुधवार को सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी को पेशी के लिए कानपुर लाया गया. कानपुर की एडीजे-8 की कोर्ट में इरफान को पेश किया गया. इरफान को महाराजगंज जेल से सुबह कड़ी सुरक्षा में पुलिस लेकर आई. वहीं, कोर्ट परिसर में इरफान की सुरक्षा में 180 पुलिसकर्मी तैनात किए गए.

दरअसल, गैंगस्टर एक्ट में डिस्चार्ज याचिका खारिज होने के बाद एडीजे-8 कोर्ट ने इरफान सोलंकी समेत सभी 7 आरोपियों को बुधवार के लिए तलब किया था. जाजमऊ में एक महिला के प्लॉट पर आगजनी केस में इरफान 2 दिसंबर 2022 से जेल में बंद हैं. इसी केस में उन्हें 7 साल की सजा 7 जून 2024 को हुई, फिर विधायकी चली गई.जाजमऊ थाने में महिला के प्लॉट में आगजनी के मामले में 26 दिसंबर 2022 को इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी, इजरायल आटेवाला, मो. शरीफ, शौकत पहलवान, एजाज उर्फ अज्जन और मुरसलीन भोलू के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें इरफान सोलंकी को मुख्य आरोपी बनाया गया था.गैंगस्टर केस में इरफान, रिजवान, शौकत पहलवान और एजाज ने एडीजे-8 विनय कुमार गुप्ता की कोर्ट में डिस्चार्ज याचिका दाखिल की थी.

कानपुर की एडीजे-8 कोर्ट में आरोपी तलब

31 अगस्त 2025 को कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपियों की याचिका खारिज कर दी थी. इसके साथ ही आरोप तय करने के लिए 10 सितंबर की तारीख तय की थी.10 सितंबर को कानपुर की एडीजे-8 कोर्ट में आरोपियों को तलब किया गया था. 

हालांकि, इरफान सोलंकी बीमार होने के कारण कोर्ट में पेश नहीं हो सके. कोर्ट में इरफान की ओर से याचिका दी गई कि उनकी इलाज के लिए गोरखपुर स्थित बीआरडी मेडिकल कॉलेज जाने की डेट फिक्स थी, इस कारण वह कोर्ट पहुंचने में असमर्थ रहे. फिर कोर्ट ने अगली तारीख 17 सितंबर तय की.गौरतलब है कि मुकदमे के आरोपी इरफान सोलंकी महाराजगंज जेल में है, जबकि रिजवान और इजराइल आटेवाला कानपुर जेल में बंद हैं. अन्य आरोपी जमानत पर हैं. कोर्ट ने इरफान समेत सभी आरोपियों को तलब किया है. 

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