बहराइच हिंसा: कई अधिकारियों पर एक्शन, हटाए गए ASP, DGP हेडक्वार्टर अटैच, इन्हें मिली नई जिम्मेदारी
Bahraich Violence: बहराइच हिंसा के बाद अब अधिकारियों पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है. ASP ग्रामीण पवित्र मोहन त्रिपाठी हटाये गए हैं और DGP हेडक्वार्टर से संबद्ध किये गए हैं.
Bahraich Violence: उत्तर प्रदेश के बहराइच स्थित महाराजगंज में हुए हत्याकांड और हिंसा के बाद अब ताबड़तोड़ एक्शन शुरू हो चुके हैं. आरोपियों के पकड़े जाने के बाद अब अधिकारियों पर कार्रवाई की जा रही है. जिले में कई वरिष्ठ अधिकारियों पर एक्शन लिया गया है. उन्हें हटा कर जिले में दूसरे अधिकारी तैनात कर दिए गए हैं.
बहराइच से ASP ग्रामीण पवित्र मोहन त्रिपाठी हटाये गए हैं. इसके अलावा DGP हेडक्वार्टर से संबद्ध किये गए हैं. जबकि ASP दुर्गा प्रसाद तिवारी को बहराइच में तैनाती मिली है. सूत्रों की माने तो अभी और अधिकारियों पर कार्रवाई भी होनी है. जिस दिन अमिताभ यश पहुंचे थे, मौके पर उस दिन उन्होंने भी पवित्र मोहन त्रिपाठी के रुख पर नाराजगी जताई थी.
हत्याकांड में शामिल पांच लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसमें दो लोगों को मुठभेड़ के दौरान पैरों में गोली लगी है. डीजीपी प्रशांत कुमार ने बताया था कि 13 अक्टूबर को महाराजगंज में एक युवक की गोली मार कर हत्या करने के मामले में गुरुवार को बहराइच पुलिस ने पांच लोगों को गिरफ्तार किया.
ये हो चुके हैं गिरफ्तार
गिरफ्तार आरोपियों में मोहम्मद फहीन (नामजद), मोहम्मद तालीम उर्फ सबलू, मोहम्मद सरफराज (नामजद), अब्दुल हमीद (नामजद) और मोहम्मद अफजल शामिल हैं. डीजीपी के मुताबिक, गिरफ्तार किए गए दो आरोपियों की निशानदेही पर मर्डर में प्रयुक्त हुए हथियार की बरामदगी के लिए पुलिस टीम उन्हें लेकर गई थी.
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जबकि इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने रविवार को बहराइच में बुलडोजर की कार्रवाई पर 15 दिनों के लिए रोक लगा दी है. हिंसा के बाद पीडब्ल्यूडी की तरफ से 23 लोगों के घरों पर नोटिस चिपकाया गया था. इस मामले में आरोपी पक्ष की तरफ से हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी.
उन्होंने पीडब्ल्यूडी की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की थी. इसी सिलसिले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने रविवार को बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगाने का आदेश दिया. साथ ही हाई कोर्ट ने उनको जवाब दाखिल करने के लिए 15 दिनों का समय दिया है. कोर्ट इस मामले में 23 अक्टूबर को सुनवाई करेगा.