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Gurugram Lok Sabha Election 2024: मतदान से पहले EC सख्त, प्रत्याशियों को क्रिमिनल रिकॉर्ड करना होगा सार्वजनिक

Gurugram Lok Sabha Chunav 2024: भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार चुनाव लड़ रहे किसी भी प्रत्याशी को अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड की जानकारी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में 3 बार प्रसारित करवाना जरूरी है.

Gurugram Lok Sabha Elections 2024: भारतीय निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के अनुसार चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी को नामांकन प्रकिया पूरी होने और चुनाव निशान मिलने के बाद अपना आपराधिक रिकॉर्ड सार्वजनिक करना होगा. उम्मीदवार के खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज है तो उसे वोटिंग की तारीख से 2 दिन पहले प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया 3 बार इसे प्रसारित करवाना होगा. यदि वो उम्मीदवार किसी राजनीतिक पार्टी है तो उसे पार्टी मुख्यालाय को भी ये सूचना देनी होगी ताकि पार्टी भी अपनी वेबसाइट पर उम्मीदवार के आपराधिक मामलों की जानकारी दे सके.

डीसी और जिला निर्वाचन अधिकारी निशांत कुमार यादव ने बताया कि मतदान से पूर्व 23 मई तक की अवधि में जिस किसी उम्मीदवार के खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज है तो उसे इसकी सूचना प्रमुख समाचार-पत्रों व टी.वी. चैनलों पर कम से कम तीन बार अलग-अलग तिथियों में प्रसारित करवानी होगी. नामांकन के दौरान निर्वाचन आयोग के फार्म 26 में उम्मीदवार अपनी चल-अचल संपत्ति, देनदारी और आपराधिक मामले के बारे में विवरण देता है. 

सर्वोच्च न्यायालय के इस विषय में आदेश के बाद वर्ष 2018 में भारत निर्वाचन आयोग ने निर्देश जारी किए थे कि चुनाव प्रचार के दौरान आपराधिक रिकार्ड वाले प्रत्याशी और उसकी पार्टी को इस बारे में तीन बार उम्मीदवार के खिलाफ दर्ज किए गए आपराधिक मामलों के बारे में सी-1 फॉर्मेट में सूचना समाचार-पत्रों में प्रकाशित करवानी होगी. इसी प्रकार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी यह सूचना 3 बार प्रसारित की जाएगी.

प्रकाशित रिपोर्ट जिला निर्वाचन अधिकारी को देनी होगी
जिला निर्वाचन अधिकारी निशांत कुमार यादव ने बताया कि आपराधिक रिकॉर्ड का ब्यौरा प्रकाशित होने के बाद इसकी रिपोर्ट जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में उम्मीदवार को जमा करवानी है. जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 78 के तहत उम्मीदवार को प्रकाशित करवाई गई इस घोषणा के विज्ञापन का बिल भी देना होगा, ताकि उसे उम्मीदवार के चुनावी खर्च में जोड़ा जा सके. अखबार में इस विज्ञापन को कम से कम 12 फोंट के साइज में प्रकाशित किया जाएगा, जिससे कि उसे आम मतदाता आसानी से पढ़ सके. राजनीतिक पार्टी अपने उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड की घोषणा प्रकाशित करवाने और वेबसाइट पर यह विवरण दिए जाने की सूचना हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में देनी होगी.

(राजेश यादव की रिपोर्ट)

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