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गुरुग्राम कोर्ट ने कलयुगी मां समेत दो को सुनाई 7 साल की सजा, नाबालिक बेटी के साथ मारपीट का मामला

Gurugram News: नाबालिग के साथ अश्लील हरकत और मारपीट करने के जुर्म में गुरुग्राम कोर्ट ने दो लोगों को 7 साल की सजा सुनाई है. इस केस में नाबालिग की मां मुख्य आरोपी है.

Gurugram: दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम जिला अदालत ने दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए सात साल की कैद और जुर्माने की सजा सुनाई है. दरअसल, गुरुग्राम जिला अदालत ने नाबालिग के साथ मारपीट करने और उसके सामने अश्लील हरकत करने के आरोप में नाबालिग लड़की की मां और लड़की की मां के दोस्त को 7 साल की कैद और जुर्माने को सजा सुनाई है.  
 
गुरुग्राम पुलिस के पीआरओ संदीप कुमार ने बताया कि महिला थाना में एक एफआईआर मिली, जिसमें लड़की के पिता ने बताया कि उसकी नाबालिग लड़की के साथ उसकी मां और उसके साथी जिसका नाम गौरव हैं, उन्होंने लड़की के साथ मारपीट की और उसे कमरे में बंद रखा. यही नहीं, बल्कि उनकी बेटी के साथ गौरव नाम के व्यक्ति ने अश्लील हरकत भी की. 

जिला अदालत ने सुनाया फैसला 

पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि गुरुग्राम के महिला पुलिस थाने में पॉक्सो एक्ट और आईपीसी की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया था. गुरुग्राम पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार ने बताया कि इस संबंध में गुरुग्राम पुलिस ने कार्यवाही करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था और उन पर नियम अनुसार कार्यवाही की गई, जिसमें आरोपी गुरुग्राम के बसई रोड के निवासी थे. 

पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों पर मामला दर्ज कर गिरफ्तार करने के बाद पहले सभी सबूत इकट्ठा किए गए. इसके बाद गवाह इकट्ठा कर जिला अदालत में पेश किया गया. उन्होंने बताया कि इस संबंध में जिला अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई. इसके अलावा सभी इकट्ठा किए गए सबूत और गवाहों को भी कोर्ट में पेश किया गया. सभी गवाहों और सबूतों के आधार पर अश्वनी कुमार एडिशनल सेशन जज की अदालत ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को दोषी करार दिया.  

इन धाराओं के तहत मामला दर्ज 

आरोपी महिला और गौरव को POCSO ACT के तहत 7 साल की जेल और 50 हजार रुपये जुर्माना, धारा 506 IPC के तहत 2 साल की कैद और 5 हजार रुपये जुर्माने की सजा, धारा 342 IPC के तहत 1 साल की कैद और 01 हजार रुपये जुर्माने की सजा, धारा 323 IPC के तहत 1 साल की कैद और 1 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. इसके अलावा आरोपी महिला को जेजे एक्ट के तहत 3 साल की जेल और 70 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है. 

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