Viral Video: गेटवे ऑफ इंडिया के सामने समुद्र में कचरा फेंकने का वीडियो वायरल, केस दर्ज, लगा 10 हजार का जुर्माना
Mumbai: Gateway of India के सामने समुद्र में कचरा फेंकने के मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की है. इस मामले में केस दर्ज कर लिया गया है और दस हजार का जुर्माना लगाया गया है.

Gateway of India Viral Video: गेटवे ऑफ इंडिया के सामने समुद्र में एक व्यक्ति को कचरा फेंकते हुए एक वायरल वीडियो सामने आने के बाद, मुंबई पुलिस ने घटना की एफआईआर दर्ज की है. इस मामले में जांच चल रही है. मंगलवार को गेटवे ऑफ इंडिया के पास समुद्र में कचरा फेंकने के लिए एक व्यक्ति पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है, जबकि पुलिस ने घटना के एक वीडियो के वायरल होने के बाद नाराजगी के बाद उसके और एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है. वीडियो क्लिप में दो लोगों को दक्षिण मुंबई में प्रतिष्ठित संरचना के पास अरब सागर में कचरे से भरे बोरे खाली करते हुए दिखाया गया है.
कचरा फेंकने का वीडियो हुआ वायरल
वीडियो क्लिप के आधार पर, बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) और मुंबई पुलिस ने उस व्यक्ति की तलाश शुरू की. नगर निकाय द्वारा जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार, जिस टैक्सी से वह गेटवे ऑफ इंडिया पहुंचा था, उसे ट्रैक करने के बाद उसका पता लगाया गया और उसकी पहचान की गई. उसका पता लगाने के बाद, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन विभाग के अधिकारियों ने उस पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया. इसमें कहा गया है कि कार्रवाई ए वार्ड के अधिकारियों द्वारा की गई थी. कचरा डंपिंग वीडियो के कारण सोशल मीडिया पर भारी आक्रोश फैल गया और कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों, जन प्रतिनिधियों और अन्य लोगों ने गुस्सा व्यक्त किया और कार्रवाई की मांग की थी.
आनंद महिंद्रा ने जताया आक्रोश
ये देखकर ही दुख होता है. उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने एक्स पर एक वीडियो क्लिप पोस्ट करते हुए और इसे मुंबई पुलिस और शहर के नागरिक प्रमुख को टैग करते हुए कहा कि अगर नागरिक रवैया नहीं बदला गया तो भौतिक बुनियादी ढांचे में कोई भी सुधार शहर के जीवन की गुणवत्ता में सुधार नहीं कर सकता है. एक पुलिस अधिकारी कहा कि 62 वर्षीय पूर्व टैक्सी चालक सहित दो व्यक्तियों के खिलाफ महाराष्ट्र संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम की धारा 3 (2) (डी) के तहत मामला दर्ज किया गया है. पूर्व कैब चालक को हिरासत में लिया गया है. अधिकारी ने बताया कि उन्हें नोटिस जारी करने के बाद जाने की अनुमति दी गई.
Source: IOCL





















