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क्या मुस्लिम व्यापारी हिंदू इलाके में नहीं खोल सकता दुकान? गुजरात हाईकोर्ट ने सरकार को दिया बड़ा आदेश

Gujarat News: गुजरात हाईकोर्ट ने मुस्लिम व्यापारी को उसकी वैध दुकान से व्यापार की इजाजत देने का निर्देश सरकार को दिया. कोर्ट ने कहा कि कानून-व्यवस्था बनाए रखना राज्य की जिम्मेदारी है.

Gujarat Latest News: गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को सख्त निर्देश दिए हैं. कोर्ट ने कहा कि कानून-व्यवस्था बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है. हाईकोर्ट ने अधिकारियों को आदेश दिया कि वे मुस्लिम व्यापारी ओनली ढोलकावाला की मदद करें. ढोलकावाला वडोदरा के हिंदू बहुल इलाके में अपनी वैध दुकान से व्यापार करना चाहते हैं. लेकिन, उन्हें लगातार स्थानीय विरोध का सामना करना पड़ रहा है. इस कारण वह अब तक दुकान शुरू नहीं कर सके हैं.

2020 में ढोलकावाला ने खरीदी थी दुकान

ढोलकावाला ने 2020 में चंपानेर दरवाजा के पास 2 हिंदू भाइयों से यह दुकान कानूनी रूप से खरीदी थी.  टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार, यह इलाका 'गुजरात डिस्टर्ब एरिया एक्ट, 1991' के अंतर्गत आता है, जहां संपत्ति खरीद-फरोख्त के लिए जिला कलेक्टर की अनुमति आवश्यक होती है.

इसके चलते ढोलकावाला को रजिस्ट्री के लिए 2022 में हाईकोर्ट का रुख करना पड़ा. अंततः वह बिक्री दस्तावेज पंजीकृत करवाने में सफल हुए, लेकिन इसके बाद भी स्थानीय निवासियों का विरोध बना रहा.

हाईकोर्ट ने 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया

इलाके के कुछ लोगों ने यह कहते हुए इस बिक्री को चुनौती दी थी कि मुस्लिम को दुकान बेचने से सांप्रदायिक संतुलन बिगड़ सकता है. फरवरी 2023 में हाईकोर्ट ने इन आपत्तियों को खारिज कर दिया और दो याचिकाकर्ताओं पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया.

कोर्ट ने कहा कि वे खरीदार को उसकी संपत्ति के अधिकार से वंचित करने की कोशिश कर रहे हैं. इसके बावजूद स्थानीय लोगों ने ढोलकावाला को दुकान खोलने नहीं दिया और कथित तौर पर दुकान के गेट के सामने मलबा फेंक दिया ताकि वह उसे खोल ही न सकें.

व्यापारी ने एक बार फिर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और पुलिस सुरक्षा की मांग की, ताकि वह दुकान की मरम्मत करवा सकें और व्यापार शुरू कर सकें. उन्होंने शिकायत की कि उन्होंने कई बार पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई, लेकिन उन्हें कोई मदद नहीं मिली.

इस पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए कि वह व्यापारी की समस्याओं का तत्काल समाधान करें और यह सुनिश्चित करें कि वह अपनी वैध रूप से खरीदी गई संपत्ति से व्यवसाय कर सके.

एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. झारखंड राइटर्स एसोसिएशन की पूर्व कवयित्री हैं. विषयों को सरलता में पिरोने का हुनर रखती हैं. खाली समय में आध्यात्म, समाजिक और संवेदनाओं की गहराइयों में डूबने का शौक है.
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