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Gujarat HC: गुजरात हाईकोर्ट के पैरोल आदेश में जालसाजी करने वाले व्यक्ति पर मामला दर्ज
Gujarat HC: स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप (एसओजी) ने बुधवार को गुजरात हाईकोर्ट के पैरोल आदेश में कथित रूप से जालसाजी करने के आरोप में एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया.
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Gujarat HC: आणंद जिला पुलिस के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप (एसओजी) ने बुधवार को गुजरात हाईकोर्ट के पैरोल आदेश में कथित रूप से जालसाजी करने के आरोप में एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया. आरोपी आशीष प्रबोध शाह अहमदाबाद का रहने वाला है, जिसने रेमडेसिविर इंजेक्शन घोटाले में आरोपी जतिन पटेल से पैरोल दिलाने में मदद करने के बहाने ढाई लाख रुपये लिए थे.
क्या है पूरा मामला?
यह घटना तब सामने आई जब आरोपी जतिन पटेल ने गुजरात हाईकोर्ट से असली पैरोल मांगने के बाद शाह के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराने के लिए आणंद शहर पुलिस से संपर्क किया. पटेल, जिसे अप्रैल 2021 में वडोदरा शहर की पुलिस ने 90 रेमेडिसविर इंजेक्शन की कथित कालाबाजारी के मामले में गिरफ्तार किया था.
जतिन पटेल वडोदरा सेंट्रल जेल में रहने के दौरान प्रबोध शाह से मिला था. 32 वर्षीय प्रबोध शाह, जो एक अन्य मामले में भी न्यायिक हिरासत में था उसे पहले ही पैरोल दी गई थी और जब पटेल के पिता ने उससे "उनकी मदद लेने" के लिए संपर्क किया, तो शाह ने उन्हें प्रक्रिया के लिए 2.5 लाख रुपये का भुगतान करने के लिए कहा.
गुजरात हाईकोर्ट का एक जाली आदेश भेजा
पुलिस इंस्पेक्टर गोविंद परमार, एसओजी ने कहा, आरोपी ने उनसे 2.5 लाख रुपये का आश्वासन दिया कि वह उन्हें पैरोल दिलाने में मदद करेगा, फिर उसने उन्हें गुजरात हाईकोर्ट का एक जाली आदेश भेजा, उसने आदेश की प्रति बनाने के लिए एक नकली आपराधिक विविध आवेदन संख्या का भी उपयोग किया. हालांकि, जब परिवार ने आदेश की पुष्टि की, तो उन्होंने महसूस किया कि यह फर्जी था और जेल अधिकारियों को भी एचसी से कोई संचार नहीं मिला था ... जब पटेल को वास्तव में पैरोल मिली, तो उन्होंने आणंद जिला पुलिस से संपर्क किया और आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज की.
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