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अवैध रूप से चल रहे थे 100 क्लीनिक, नर्सिंग होम और पैथोलॉजी लैब, स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया नोटिस

Chhattisgarh News: नर्सिंग होम एक्ट के पोर्टल में सारे मेडिकल प्रतिष्ठानों का पंजीयन हुआ था, लेकिन एक बार पंजीयन कराने के बाद कई संचालकों ने दोबारा नवीनीकरण नहीं कराया है.

Chhattisgarh Latest News: छत्तीसगढ़ के मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (MCB) जिले में स्वास्थ्य विभाग की उदासीन रवैया और संचालकों की लापरवाही के कारण जिले के लगभग 100 क्लीनिक, पैथोलैब और नर्सिंग होम का लाइसेंस एक्सपायर हो चुका है.

जिले में कोई मेडिकल संस्थान 10 साल तो कोई दो साल से बिना लाइसेंस के संचालित हैं. हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने संचालकों को नोटिस जारी कर लाइसेंस नवीनीकरण और लाइसेंस बनवाने एक महीने की मोहलत दी है.

पंजीयन कराये जाने की दी है मोहलत 
जानकारी के अनुसार एमसीबी सीएमएचओ डॉ. सुरेश तिवारी ने जिलेभर के लगभग 100 क्लीनिक, पैथोलैब, डायनोसिस सेंटर, नर्सिंग होम को नोटिस जारी किया है. जिसमें उल्लेख है कि एमसीबी जिले के नर्सिंग होम एक्ट में बहुत से प्राइवेट मेडिकल प्रतिष्ठानों का पंजीयन नहीं हुआ है और न ही इन लोगों ने पंजीयन के लिए आवेदन दिया है. इस मामले में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. सुरेश तिवारी ने नर्सिंग होम एक्ट के तहत एमसीबी में एक महीने के भीतर पंजीयन कराये जाने की मोहलत दी हैं.

उनका कहना है कि एमसीबी जिले के नर्सिंग होम एक्ट के ऑनलाइन पोर्टल में पंजीयन कर लाइसेंस लेने के बाद संचालन करें. अन्यथा नर्सिंग होम एक्ट के तहत सील बंद करने की कार्रवाई की जाएगी. 

नए पोर्टल में कराना होगा पंजीयन 
गौरतलब है नर्सिंग होम एक्ट के पोर्टल में सारे मेडिकल प्रतिष्ठानों का पंजीयन हुआ था, लेकिन एक बार पंजीयन कराने के बाद कई संचालकों ने दोबारा नवीनीकरण नहीं कराया है. कोरिया से नवीन जिला एमसीबी डेटा भेजने के बाद नए पोर्टल में पंजीयन कराना होगा. फिलहाल नवीन जिला एमसीबी को अस्तित्व में आए डेढ़ साल से अधिक समय बीत चुके हैं. स्वास्थ्य विभाग की उदासीन रवैये से कई मेडिकल प्रतिष्ठान लाइसेंस एक्सपायर होने के बाद भी चल रही हैं मामले में एक महीने बाद बिना लाइसेंस के संचालित मेडिकल प्रतिष्ठानों को सील किया जाएगा.

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