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गोवध पर सख्त हुई योगी सरकार, गोहत्या और गो तस्करी पर लगेगा NSA और गैंगस्टर एक्ट
![गोवध पर सख्त हुई योगी सरकार, गोहत्या और गो तस्करी पर लगेगा NSA और गैंगस्टर एक्ट Uttar Pradesh Cattle Smuggling Slaughter To Be Punishable Under Nsa Gangsters Act गोवध पर सख्त हुई योगी सरकार, गोहत्या और गो तस्करी पर लगेगा NSA और गैंगस्टर एक्ट](https://static.abplive.com/wp-content/uploads/sites/2/2016/08/07172140/cow.jpg?impolicy=abp_cdn&imwidth=1200&height=675)
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में गोवध और गोवध के लिये गोवंश की बिक्री में लिप्त यानी गो तस्करी करने वाले लोगों को योगी सरकार ने कड़ी चेतावनी दी है. इसके तहत यूपी सरकार ने आज एक आदेश जारी किया है. आदेश के मुताबिक गोहत्या से जुड़े लोगों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) और गिरोह बंद अधिनियम (गैंगस्टर) के तहत कार्रवाई की जाएगी.
गोवध और गोवध के लिए गोवंश की बिक्री पर सख्त कार्रवाई के निर्देश
यूपी पुलिस महानिदेशक सुलखान सिंह ने ये निर्देश उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के पुलिस प्रमुखों को दिए हैं और इसको कड़ाई से लागू करने को कहा है. पुलिस महानिदेशक ने अपने आदेश में कहा, ‘‘गोवध और गोवध के लिये गोवंश की बिक्री पर रोक के लिये उत्तर प्रदेश में एनएसए और गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाए.
जानें क्या है NSA और गैंगस्टर एक्ट ?
आपको बता दें कि एनएसए के तहत सरकार किसी भी व्यक्ति को जब तक चाहे तब तक हिरासत में रख सकती है और हिरासत में रखने का कारण बताना भी सरकार के लिये जरूरी नहीं है. इसी तरह गैंगस्टर एक्ट में गिरफ्तार व्यक्ति और उसके गिरोह का नाम पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज हो जाता है. इस एक्ट के तहत पुलिस आरोपी को आम तौर पर 14 दिन की बजाय 60 दिन के रिमांड पर ले सकती है.
गौरक्षा या धर्म के नाम पर कोई गैरकानूनी हरकत नहीं
यूपी पुलिस के महानिदेशक सुलखान सिंह ने सभी जिलों के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों (एसएसपी) को निर्देश दिए हैं कि वे इस बारे में सतर्क रहें कि गौरक्षा या धर्म के नाम पर कोई गैरकानूनी हरकत न हो.
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