बिहार: Lockdown के दौरान जारी किए गए पास की अवधि 20 अप्रैल तक बढ़ाई गई
मालवाहक वाहन, कृषि उत्पादों, पशु उत्पाद आदि की ढुलाई में संलग्न मालवाहक वाहनों के लिए पहले की भांति ही वाहन पास की आवश्यकता नहीं होगी. वहीं आवश्यक सेवाओं के पदाधिकारियों एवं कर्मियों के निजी वाहनों के लिए भी पास की आवश्यकता नहीं होगी.

पटना: कोरोना वायरस को लेकर देश में किए गए लॉकडाउन को अब 3 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है. लेकिन इस लॉकडाउन के दौरान ज़रूरी सेवाएं सुचारू रूप से चलती रहें इसके लिए ज़रूरी सेवा से जुड़े लोगों को बाहर निकलने की इजाज़त होगी. मुख्यमंत्री के बैठक के बाद लिए गए निर्णयों पर संज्ञान लेते हुए परिवहन विभाग ने लॉक डाउन के मद्देनजर यात्री वाहनों के परिचालन को लेकर जिले के वरीय पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखा. आइये आपको बताते हैं कि इस दौरान बिहार में किन लोगों को बाहर निकलने की अनुमति होगी.
1. सरकारी वाहनों अथवा सरकारी कार्य हेतु प्रयोग में लाये जाने वाले अन्य वाहनों के लिए पास की आवश्यकता नहीं होगी. 2. पटना उच्च न्यायालय, जिला व्यवहार न्यायालय, केन्द्र एवं राज्य सरकार के अनुमान्य कार्यालयों केन्द्र एवं राज्य सरकार के उपक्रमों, बैंकों, राज्य के विभिन्न बोर्ड/निगम/ सोसायटी, विभिन्न आयोग, के पदाधिकारी/कर्मी कार्यालय आने-जाने हेतु अपने निजी वाहन (दो पहिया/चार पहिया) का उपयोग करते हैं तो उन वाहनों के लिए भी पास की आवश्यकता नहीं होगी. बशर्ते कि उनके पास अपने कार्यालय का पहचान पत्र हो.
3. विद्युत आपूर्ति, टेलीकॉम. मोबाईल नेटवर्क, डेयरी उद्योग, बैंक एटीएम, नगर निकाय कर्मी, चिकित्सा सेवा, पेट्रोल पंप, एल.पी.जी, वितरण, रेलवे, एयरपोर्ट, पोस्ट ऑफिस एवं अन्य आवश्यक सेवाओं के पदाधिकारियों एवं कर्मियों के निजी वाहनों के लिए भी पास की आवश्यकता नहीं होगी. इन्हें पहचान पत्र के आधार पर जाने की अनुमति दी जायेगी.
4. सरकारी एवं निजी अस्पताल, लैब, दवा दुकान के डॉक्टर एवं अन्य कर्मियों को भी पहचान पत्र पर जाने की अनुमति होगी. 5. मीडियाकर्मियों को पूर्ववत् उनके वैध पहचान पत्र के आधार पर जाने की अनुमति दी जायेगी.
6. पुनः स्पष्ट किया जाता है कि सभी मालवाहक वाहन, कृषि उत्पादों, पशु उत्पाद आदि की ढुलाई में संलग्न मालवाहक वाहनों के लिए पहले की भांति ही वाहन पास की आवश्यकता नहीं होगी .
7. सभी जिला पदाधिकारी विभिन्न आवश्यक सेवाओं हेतु निर्गत पास जो 14 अप्रैल 2020 तक के लिए जारी किये गये थे, को 20 अप्रैल 2020 तक के लिए अवधि विस्तार करने का आदेश निर्गत किया गया है.
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