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झारखंड हाई कोर्ट ने लालू यादव की अंतरिम जमानत 14 अगस्त तक बढ़ाई

कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए अगली तिथि 10 अगस्त की निर्धारित की है. झारखंड हाई कोर्ट ने लालू यादव को इलाज के लिए दायर अंतरिम याचिका पर सुनवाई करते हुए 11 मई को छह सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत स्वीकृत की थी. इसकी अवधि 27 जून को समाप्त हो रही थी.

रांची: झारखंड हाई कोर्ट ने चारा घोटाले में सजायाफ्ता लालू यादव की स्वास्थ्य वजहों से दी गयी अंतरिम जमानत की अवधि को छह सप्ताह के लिए 14 अगस्त तक बढ़ा दिया है. इस मामले में अगली सुनवाई 10 अगस्त को होगी. न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह की पीठ ने इस मामले की सुनवाई करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी की इस दलील को स्वीकार कर लिया कि अभी लालू यादव को उचित इलाज के लिए और एक सर्जरी के लिए समय की आवश्यकता है.

कोर्ट ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री को दी गयी अंतरिम जमानत की अवधि छह सप्ताह के लिए आगे बढ़ा दी. पहले उन्हें 22 जून को हुई सुनवाई में तीन जुलाई तक के लिए अंतरिम जमानत मिली हुई थी. इसके आगे छह सप्ताह की और अंतरिम जमानत मिलने से लालू यादव की अंतरिम जमानत की अवधि अब 14 अगस्त तक के लिए बढ़ गयी है.

हालांकि सीबीआई के अधिवक्ता राजीव सिन्हा ने लालू यादव के वकीलों की दलील का यह कहकर विरोध किया कि उनकी सभी बीमारियों का इलाज रांची स्थित रिम्स अस्पताल में संभव है. कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए अगली तिथि 10 अगस्त की निर्धारित की है. झारखंड हाई कोर्ट ने लालू यादव को इलाज के लिए दायर अंतरिम याचिका पर सुनवाई करते हुए 11 मई को छह सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत स्वीकृत की थी. इसकी अवधि 27 जून को समाप्त हो रही थी.

न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह के 22 जून को अवकाश पर रहने से इस मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल ने की थी और उन्होंने लालू यादव के वकीलों की इस दलील पर अंतरिम जमानत की अवधि तीन जुलाई तक के लिए बढ़ा दी थी कि उनका अनेक गंभीर बीमारियों के लिए इलाज अभी जारी है.

लालू यादव के वकील प्रभात कुमार ने बताया कि इससे पूर्व हाई कोर्ट ने 11 मई को उनकी ओर से दायर अंतरिम जमानत की याचिका स्वीकार करते हुए इलाज के लिए छह सप्ताह की अंतरिम जमानत दे दी थी.

हालांकि देवघर मामले में कोर्ट ने लालू यादव की नियमित जमानत याचिका 23 फरवरी को खारिज कर दी थी और कहा था कि उनके खिलाफ आपराधिक मामलों की गंभीरता को देखते हुए इस मामले में उन्हें जमानत नहीं दी जा सकती है. कोर्ट में उन्हें चिकित्सकीय आधार पर अंतरिम जमानत देने की याचिका दायर की गयी थी जो न्यायमूर्ति अपरेश सिंह की पीठ के सामने सुनवाई के लिए आई थी.

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